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रिटायर्ड केंद्रीय कमर्चारियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी को जमा करना होता है. यह हर साल नवंबर की 30 तारीख को जमा करना होता है. इस महीने में कभी प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है. अगर कोई पेंशन भोगी जमा करने से चूक जाता है, तो उसकी पेंशन बंद हो सकती है. वैसे तो आमतौर पर पेंशनर्स इसे बैंकों में जाकर जमा करते हैं,लेकिन इसे डिजिटल रूप में भी जमा किया जा सकता है.
इसके लिए पेंशनर्स को अपनी पहचान पोर्टल पर वैरिफाई करानी होगी. यूआईडीएआई ने पेंशनभोगियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमीट्रिक डिवाइसेज की लिस्ट दी है. जिसे आप यूआईडीएआई की वेबसाइट पर देख सकते हैं. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए पेंशन अकाउंट का आधार से जुड़ा होना अनिवार्य है.
आप जीवन प्रमाण पत्र को बैंक, सरकारी दफ्तर, पोस्ट ऑफिस या जीवन प्रमाण ऐप से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं. जीवन प्रमाण ऐप को https://jeevanpramaan.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है. यहां से आप जीवन प्रमाण पत्र जेनरेट करन के लिए बायोमीट्रिक फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैनिंग डिवाइस का होना जरूरी है.
इन आसान स्टेप में समझें --
सबसे पहले पेंशनभोगी को जीवन प्रमाण पत्र ऐप में अपनी आधार डिटेल व मोबाइल नंबर डालें.
इसके बाद दर्ज किए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा.
ओटीपी ऑथेंटिकेशन के बाद आप ऐप से डीएलडी जेनरेट कर सकते हैं.
ऐप में पेंशनर की आधार डिटेल, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, बैंक अकाउंट डिटेल व फोन नंबर डालें.
इसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरी करें
इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जीवन प्रमाण पत्र आईडी के साथ मैसेज प्राप्त होगा.
अब पेंशन डिस्ट्रिब्यूटिंग एजेंसी कभी भी जीवन प्रमाण वेबसाइट से आपका डीएलसी एक्सेस कर सकती है.
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