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फेल ट्रांजेक्शन और बैंलेंस इन्क्वायरी को ना गिनें बैंकः RBI 

बैंक ग्राहकों को ATM पर एक निश्चित संख्या तक फ्री ट्रांजेक्शन उपलब्ध कराते हैं.उससे ऊपर उन्हें शुल्क चुकाना होता है.

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आरबीआई से बड़ी राहत
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आरबीआई से बड़ी राहत
(फोटोः PTI)

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को बैंकों से एटीएम पर तकनीकी कारणों से असफल होने वाले लेन-देन और खाते की शेष राशि की जानकारी को हर माह मिलने ‘फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन’ में नहीं गिनने के निर्देश दिए हैं.

इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने बैंकों से एटीएम के जरिए शेष राशि की जानकारी और मनी ट्रांसफर को भी ग्राहकों की दिए जाने वाले ‘मुफ्त एटीएम लेनदेन’ में नहीं गिनने के लिए कहा है.

बता दें, बैंक ग्राहकों को एटीएम पर एक निश्चित संख्या तक फ्री ट्रांजेक्शन उपलब्ध कराते हैं. उससे ऊपर उन्हें शुल्क चुकाना होता है.

RBI को मिली थी शिकायत

केंद्रीय बैंक के संज्ञान में लाया गया था कि कई बार लेनदेन एटीएम पर तकनीकी खराबी या नकदी की अनुपलब्धता के चलते असफल हो जाते हैं और इन लेनदेन को भी मुफ्त एटीएम लेनदेन के तौर पर गिन लिया जाता है.

इसके बाद रिजर्व बैंक ने इस संबंध में नियमों का स्पष्टीकरण देते हुए बैंकों से कहा-

‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से जुड़े मुद्दों जैसे तकनीकी कारणों से फेल होने वाले ट्रांजेक्शन, कैश न होने या अन्य कारणों से फेल हुए ट्रांजेक्शन को बैंकों को ग्राहक को मिलने वाले मुफ्त एटीएम लेनदेनों में नहीं गिनना चाहिए.’’

रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘इनके लिए बैंक कोई शुल्क नहीं ले सकते हैं.’’ इसके अलावा कैश विड्रॉल से अलग जैसे कि खाते में बाकी राशि की जानकारी, चेकबुक आवेदन, टैक्स का भुगतान, मनी ट्रांसफर आदि को भी फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन में नहीं गिना जाना चाहिए.

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