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RBI withdraw Rs 2000 currency note: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के बैंक नोटों को मार्केट सर्कुलशन से वापस लेने का फैसला के बाद मंगलवार से नोटों के बदलने का काम शुरू हो रहा है. बता दें कि 19 मई को जैसे ही RBI ने इसके संबंध में प्रेस रिलीज जारी किया वैसे ही लोगों को 2016 में आई नोटबंदी की याद आने लगी. हमारे जेहन में वो ही सवाल उठ रहे हैं जो आज से 7 साल पहले उठे थे- क्या हमारे पास रखे 2000 रुपये के नोट अवैध हो गए हैं? उनको बैंक में कबतक और कैसे जमा करा सकते हैं? अगर 30 सितंबर की आखिरी तारीख तक भी एक्सचेंज नहीं करा पाए तो हमारे 2000 रुपये के नोटों का क्या होगा? एक दिन में कितने नोटों को एक्सचेंज कर सकते हैं? सरकार ऐसा क्यों कर रही है?
आइए आसान भाषा में आपको इन सवालों का जवाब देते हैं:
देश के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी है कि वह 2000 रुपये के नोट को मार्केट सर्कुलशन से वापस ले लेगा. यानी बोल-चाल की भाषा में कहें तो अभी आपकी जेब में पूरे मार्केट में जितने भी 2000 रुपये के नोट मौजूद हैं, उन्हें वापस अपने पास मंगाने का आदेश RBI ने जारी कर दिया है.
इस सवाल का जवाब खुद RBI ने अपने प्रेस रिलीज में दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में ₹2000 का बैंकनोट लाया गया था. इसे मुख्य रूप से नोटबंदी (₹500 और ₹1000 बैंक नोटों को हटाना) के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा की आवश्यकता को तेजी से पूरा करने के लिए लाया गया था. एक बार जब मार्केट में दूसरे मूल्य के बैंकनोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए तो उसके बाद ₹2000 के बैंक नोटों को लाने का उद्देश्य पूरा हो गया. इसलिए, 2018-19 में ₹2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी.
₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों में से लगभग 89% मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और चूंकि इनका अनुमानित जीवनकाल 4-5 वर्षों का होता है इसलिए ये सभी बहुत पुराने हो चुके हैं, फटने लगे होंगे.
RBI की स्वच्छ नोट पॉलिसी जनता को बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्के देने का प्रयास करती है. इसमें मार्केट में नए नोट डालने के साथ-साथ गंदे, पुराने कटे-फटे नोटों को चलन से बाहर कर दिया जाता है.
आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपये का नोट अपनी वैध मुद्रा स्थिति को बनाए रखेगा. जनता लेनदेन के लिए 2000 रुपये के नोटों का उपयोग जारी रख सकते हैं और इन नोटों को पेमेंट के रूप में प्राप्त भी कर सकती है.
RBI ने कहा है कि जनता अपने बैंक अकाउंट में ₹2000 के नोट जमा कर सकती है या उन्हें किसी भी बैंक के ब्रांच में अन्य मूल्यवर्ग के बैंकनोटों में बदल सकती है. बैंक अकाउंट में इसे डिपॉजिट सामान्य तरीके से किया जा सकता है, यानी बिना किसी प्रतिबंध के और मौजूदा निर्देशों के अनुसार.
RBI के अनुसार 23 मई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक आप किसी भी बैंक में ₹2000 के बैंकनोटों को अन्य मूल्यवर्ग के बैंकनोटों में बदल सकते हैं या फिर उसको अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं.
RBI ने कहा है कि एक बार में ₹20,000/- की सीमा तक ₹2000 के बैंकनोटों के एक्सचेंज की सुविधा दी जायेगी. हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि क्या एक दिन में एक व्यक्ति सिर्फ एक ही बार 20 हजार रुपए बदल सकता है या एक दिन में एक व्यक्ति कितना बार भी बदल सकता है?
आरबीआई ने 30 सितंबर के बाद इन नोटों की स्थिति स्पष्ट नहीं की है. हालांकि, उसने कहा है कि 2000 रुपये के नोटों पर उसके निर्देश उस तारीख तक प्रभावी रहेंगे.
तकनीकी रूप से, एक व्यक्ति एक समय में 20,000 रुपये के पैकेट में कई बार नोट एक्सचेंज कराने की कोशिश करेगी. लेकिन जब यह ऐसा कई बार होगा तो, यह प्रवर्तन एजेंसियों और आयकर विभाग का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है. जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोटों में बड़ी रकम है, उनके लिए अपने पैसे को एक्सचेंज कराना मुश्किल हो सकता है.
मार्केट सर्कुलशन में इन बैंक नोटों का कुल मूल्य 31 मार्च, 2018 को अपने चरम पर जहां ₹6.73 लाख करोड़ था, ये अब घटकर ₹3.62 लाख करोड़ हो गया है. RBI ने बताया है कि यह 31 मार्च, 2023 को प्रचलन में कुल नोटों का केवल 10.8% है.
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Published: 20 May 2023,11:24 AM IST