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RBI ने ₹2000 के नोट को वापस मंगाया: कैसे करें एक्सचेंज? जानें एक बार की लिमिट

RBI withdraw Rs 2000 currency note: बैंक 30 सितंबर, 2023 तक नोटों के लिए जमा या एक्सचेंज की सुविधा प्रदान करेंगे

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RBI withdraw Rs 2000 currency note: देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी है कि वह 2000 रुपये के नोट को मार्केट सर्कुलशन से वापस ले लेगा. हालांकि उसने साथ ही यह भी साफ किया है कि यह करेंसी अभी भी वैध बनी रहेगी.

आइए जानते हैं कि RBI ने अपने प्रेस रिलीज में इसकी क्या वजह बताई है और आप एक बार 2000 रुपये के कितने नोट बदल सकते हैं?

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1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में ₹2000 का बैंकनोट को लाया गया था. इसे मुख्य रूप से सभी ₹500 और ₹1000 बैंक नोटों को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा की आवश्यकता को तेजी से पूरा करने के लिए लाया गया था. एक बार जब अन्य मूल्यवर्ग के बैंकनोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए तो उसके बाद ₹2000 के बैंक नोटों को लाने का उद्देश्य पूरा हो गया. इसलिए, 2018-19 में ₹2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी.

2. ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों में से लगभग 89% मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और अब ये 4-5 वर्षों के अपने अनुमानित जीवनकाल के अंत में हैं. मार्केट सर्कुलशन में इन बैंक नोटों का कुल मूल्य 31 मार्च, 2018 को अपने चरम पर जहां ₹6.73 लाख करोड़ था ये अब घटकर ₹3.62 लाख करोड़ हो गया है, जो 31 मार्च, 2023 को प्रचलन में नोटों का केवल 10.8% है. यह भी देखा गया है कि इस मूल्यवर्ग का उपयोग आमतौर पर लेन-देन के लिए नहीं किया जाता है. इसके अलावा, जनता की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है.

3. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, और भारतीय रिजर्व बैंक की "स्वच्छ नोट नीति" का पालन करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को सर्कुलशन से वापस ले लिया जाए.

4. ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे.

5. अतः, जनता अपने बैंक खातों में ₹2000 के नोट जमा कर सकती है और/या उन्हें किसी भी बैंक के ब्रांच में अन्य मूल्यवर्ग के बैंकनोटों में बदल सकती है. बैंक खातों में जमा सामान्य तरीके से किया जा सकता है, यानी बिना किसी प्रतिबंध के और मौजूदा निर्देशों के अनुसार.

6. परिचालन सुविधा सुनिश्चित करने और बैंक शाखाओं की नियमित गतिविधियों में व्यवधान से बचने के लिए, 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में ₹2000 के बैंकनोटों को अन्य मूल्यवर्ग के बैंकनोटों में एक बार में ₹20,000/- की सीमा तक बदला जा सकता है.

7. इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जनता को पर्याप्त समय देने के लिए, सभी बैंक 30 सितंबर, 2023 तक ₹2000 के नोटों के लिए जमा और/या विनिमय की सुविधा प्रदान करेंगे. बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

8. एक समय में ₹20,000/- की सीमा तक ₹2000 के बैंकनोटों के एक्सचेंज की सुविधा आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में 23 मई 2023 से प्रदान की जाएगी.

9. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को तत्काल प्रभाव से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना बंद करने की सलाह दी है.

10. जनता को ₹2000 के बैंकनोटों को जमा करने और/या बदलने के लिए 30 सितंबर, 2023 तक के समय का सदुपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

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