FY 2019-20 के लिए ITR फाइल करने की समयसीमा 30 नवंबर तक बढ़ी

ITR फाइल करने की समयसीमा 30 नवंबर तक बढ़ी

क्विंट हिंदी
बिजनेस न्यूज
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(फोटो: क्विंट हिंदी)
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कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए संकट के बीच वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की समयसीमा को 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है. आयकर विभाग ने इसकी जानकारी दी है.

आयकर विभाग ने 4 जुलाई को ट्वीट कर कहा है, ''मौजूदा समय को ध्यान में रखते हुए और इसे समझते हुए, हमने समयसीमाएं आगे बढ़ा दी हैं. अब, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR फाइल करने की समयसीमा 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है.''

बता दें कि हाल ही में सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा एक महीने और बढ़ाकर आगामी 31 जुलाई तक कर दी थी.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें कहा गया था, ''वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए मूल रिटर्न के साथ ही संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया गया है.’’

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Published: 04 Jul 2020,11:39 AM IST

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