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वक्त से पहले पीपीएफ खाता बंद करने का मिल सकता है ऑप्शन 

सरकार पीपीएफ खाते को मेच्योरिटी से पहले बंद करने का विकल्प दे सकती है 

क्विंट हिंदी
बिजनेस न्यूज
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स्मॉल सेविंग्स स्कीमों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार इनसे जुड़े नियम सरल कर रही है
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स्मॉल सेविंग्स स्कीमों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार इनसे जुड़े नियम सरल कर रही है
(सांकेतिक फोटो: iStock)

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सरकार पीपीएफ खाता समय से पहले बंद करने की सुविधा देने और नाबालिग के नाम पर स्मॉल सेविंग्स अकाउंट खोलने की अनुमति दे सकती है. सरकार की ओर से इसका प्रस्ताव किया गया है. . वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वित्त विधेयक 2018 में प्रस्तावित कानूनी बदलावों का मकसद स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के तहत चलने वाले खातों के परिचालन में लचीलापन लाना है.

कुछ मीडिया रिपोर्ट में जताई गई चिंता को दूर करते हुए मंत्रालय ने कहा कि पीपीएफ कानून को दूसरे कानूनों के साथ मिलाते समय मौजूदा सभी संरक्षणों को बरकरार रखा जाएगा.

वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है, ‘‘जमाकर्ताओं को इस समय पीपीएफ में जो लाभ मिल रहे हैं, उसे इस प्रक्रिया के जरिये वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है.'' सरकारी बचत प्रमाणपत्र कानून, 1959 और लोक भविष्य निधि कानून, 1968 को सरकारी बचत बैंक कानून 1873 के साथ विलय का प्रस्ताव है''.

विधेयक के तहत मौजूदा लाभ सुनिश्चित करने के साथ जमाकर्ताओं को नए लाभ का भी प्रस्ताव किया गया है. मंत्रालय के मुताबिक, ‘‘प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य जमाकर्ताओं के लिए क्रियान्वयन को आसान बनाना है क्योंकि उन्हें लघु बचत योजनाओं (एसएसएस) के प्रावधानों को समझने के लिए अलग-अलग नियमों तथा कानूनों को देखना होता है. साथ ही निवेशकों के लिए कुछ लचीलापन लाना है.''

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उच्च शिक्षा और गंभीर बीमारी के इलाज की जरूरत के लिए उठेगा कदम

वित्त मंत्रालय ने कहा कि लघु बचत योजनाओं से जुड़े विभिन्न कानून और नियमों में मौजूदा अस्पष्टताओं को दूर करने तथा ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के लक्ष्य को और मजबूत करने के लिये दो कानूनों को सरकारी बचत बैंक कानून, 1873 में विलय का प्रस्ताव किया गया है. इसमें गंभीर बीमारी के इलाज और उच्च शिक्षा समेत अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए लघु बचत योजनाओं को समय से पहले बंद करने का विकल्प दिया जाएगा. ‘‘प्रस्तावित विधेयक में किये गये प्रावधानों के तहत एक अन्य लाभ यह है कि लघु बचत योजनाओं में निवेश नाबालिग के नाम से भी किया जा सकता है.''

मंत्रालय ने कहा, ‘‘सभी योजनाओं के संदर्भ में समय से पहले खातों को बंद करने को लेकर विशिष्ट योजना अधिसूचना के जरिये प्रावधान किया जा सकता है. '' फिलहाल पीपीएफ खाता समय से पहले यानी पांच वित्त वर्ष पूरा होने से पहले बंद नहीं किया जा सकता है.

संशोधित कानून सरकार को लघु बचत की शिकायतों के सौहार्दपूर्ण और शीघ्रता से निपटान के लिये व्यवस्था बनाने की अनुमति देगा. मंत्रालय ने कहा, ‘‘लघु बचत योजनाओं के मामले में संशोधन के जरिये ब्याज दर और कर नीति में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है. कुछ लघु बचत योजनाओं को बंद करने की आशंका आधारहीन है. ''

लघु बचत योजनाओं पर बैंक जमा की तुलना में ब्याज अधिक मिलता है और कुछ लघु बचत योजनाओं में निवेश पर आयकर का भी लाभ मिलता है. लघु बचत योजनाओं में डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता, राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा, पीपीएफ तथा सुकन्या समृद्धि योजना शामिल हैं.

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