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ICICI बैंक को दूसरा झटका, रिजर्व बैंक ने 59 करोड़ का जुर्माना ठोका

एक दिन में आईसीआईसीआई बैंक के लिए दूसरा झटका

क्विंट हिंदी
बिजनेस न्यूज
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लोन विवाद के बाद आईसीआईसीआई बैंक को दूसरा झटका
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लोन विवाद के बाद आईसीआईसीआई बैंक को दूसरा झटका
(फोटो: क्विंट हिंदी)

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ICICI बैंक के लिए गुरुवार का दिन परेशानी वाला रहा. रिजर्व बैंक ने नियम के खिलाफ बॉन्ड बेचने पर 59 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है.

आईसीआईसीआई बैंक ने एचटीएम (Held to Maturity) कैटेगरी में बॉन्ड बेचे थे. रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक इस कैटेगरी के बॉन्ड मैच्योरिटी होने पर भुना लिए जाते हैं यानी बॉन्ड की अवधि खत्म होने पर पूरी रकम दे दी जाती है, इसकी ट्रेडिंग नहीं की जा सकती.

लेकिन एचटीएम कैटेगरी के बॉन्ड की ट्रेडिंग नहीं होती. सबी बैंकों को अपने डिपॉजिट का कम से कम 20 परसेंट इस कैटेगरी में रखना जरूरी है. इसलिए इन बॉन्ड को बेचना नियमों का उल्लघंन है. लेकिन रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंक की तरफ से नियमों के पालन में लापरवाही हुई है इसलिए जुर्माना लगाया गया है.

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क्या है मार्क्ड टू मार्केट (MTM)

आमतौर पर बॉन्ड की वैल्यु बाजार भाव से तय होती है इसलिए उस दिन बॉन्ड को जो भाव होता है उसके हिसाब से बैंक को फायदा या नुकसान तय होता है. इन बॉन्ड की ट्रेडिंग हो सकती है.

एचटीएम कैटेगरी के बॉन्ड को मैच्योरिटी पूरा होने के बीच में बेचा नहीं जा सकता. इसलिए इन बॉन्ड पर मार्क्ड टू मार्केट नुकसान नहीं होता.

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