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GST की घटी दरें आज से लागू,सिनेमा टिकट, कैमरा समेत कई चीजें सस्ती 

23 आइटमों पर जीएसटी रेट 28 फीसदी से घट कर 18 फीसदी हुआ

क्विंट हिंदी
बिजनेस न्यूज
Updated:
जीएसटी की घटी दरें 1 जनवरी से लागू 
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जीएसटी की घटी दरें 1 जनवरी से लागू 
फोटो : द क्विंट 

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सरकार ने जिन 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दर घटाने का ऐलान किया था वे आज से लागू हो गई हैं. इनमें मूवी टिकट से लेकर टीवी और उनके मॉनिटर स्क्रीन शामिल हैं. ग्राहकों को अब ये पहले से सस्ते मिलेंगे.

22 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया था 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी रेट घटाने का फैसला किया था. इनमें मूवी टिकट, टीवी, मॉनिटर स्क्रीन, पावर बैंक, फ्रोजेन और प्रिजर्व की गई सब्जियों पर टैक्स घटा दिया गया है.

जीएसटी काउंसिल ने कई वस्तुओं और सेवाओं को 28 फीसदी के ऊंचे टैक्स स्लैब से हटा दिया गया है. हालांकि लार्ज स्क्रीन टीवी, सीमेंट, एयर कंडीशनर डिशवाशर और विलासिता की कुछ अन्य चीजों पर 28 फीसदी टैक्स बरकरार है.

इन चीजों पर टैक्स 28 फीसदी से घट कर 18 फीसदी हो गया है

  • वीडियो गेम कन्सोल
  • 32 इंच तक के मॉनिटर और टीव स्क्रीन
  • वीडियो कैम रिकॉर्डर
  • डिजिटल कैमरा
  • लिथियम आयन बैटरी वाला पावर बैंक
  • इस्तेमाल किए गए टायर
  • गियर बॉक्स
  • ट्रांसमिशन शैफ्ट
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एक सौ रुपये तक के मूवी टिकट पर जीएसटी 18 फीसदी से घट कर 12 फीसदी हो गया है. 100 रुपये से अधिक के टिकट पर जीएसटी 28 फीसदी से घट कर 18 फीसदी हो गया है. जिन आइटमों पर पांच फीसदी का जीएसटी रेट लगेगा उनमें मार्बल टुकड़े, प्राकृतिक कॉ़र्क, वॉ़किंग स्टिक और ऐश ब्लॉक शामिल हैं. कुछ चीजों पर जीएसटी नहीं लगेगा. उनमें म्यूजिक बुक्स शामिल हैं.

बेसिक सेविंग्स बैंक डिपोजिट अकाउंट होल्डर को बैंक से मिली सर्विस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. जनधन योजना के तहत इन खातों के लिए दी गई सेवाएं जीएसटी दायरे से बाहर हैं. गैर शैड्यूल या गैर चार्टर विमान में धार्मिक यात्रा पर टैक्स अब सिर्फ पांच फीसदी ही लगेगा. सरकार की ओर से कई बार जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है. कई चीजों को ऊंचे टैक्स स्लैब से घटा कर नीचे लाया गया है.

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Published: 01 Jan 2019,11:57 AM IST

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