advertisement
सरकार ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए पीपीएफ, रेकरिंग डिपोजिट (आरडी) और सुकन्या समृद्धि योजना के खाताधारकों के लिए अनिवार्य मिनिमम बैलेंस जमा करने की समय सीमा तीन महीने के लिये बढ़ा दी है. वित्त मंत्रालय ने शनिवार को ट्विटर पर इसकी जानकारी दी.अब पीपीएफ, आरडी और सुकन्या समृद्धि खाता में 2019-20 का अनिवार्य न्यूनतम जमा 30 जून तक किया जा सकेगा.
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में कहा, ‘‘सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम के लिये देश में लागू लॉकडाउन (बंद) को देखते हुए छोटी बचत करने वाले जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पीपीएफ, आरडी और सुकन्या समृद्धि खाताधारकों के लिये प्रावधानों में ढील दी है.
इन खातों को सक्रिय रखने के लिये जमाकर्ताओं को हर साल एक तय न्यूनतम राशि जमा कराना होता है. ऐसा नहीं होने की स्थिति में जमाकर्ताओं से विलंब शुल्क लिया जाता है. जमाकर्ता सामान्यत: वित्त वर्ष के अंत में इन योजनाओं में जमा कराते हैं क्योंकि इन्हें आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट प्राप्त है.
इस बीच एलआईसी ने मार्च और अप्रैल के प्रीमियम भुगतान के लिए पॉलिसीधारकों को 30 दिन का अतिरिक्त समय देने की घोषणा की है. कंपनी ने कोविड-19 महामारी की वजह से देश में लागू बंदी के मद्देनजर पॉलिसीधारकों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया है.
एलआईसी ने कहा कि फरवरी के प्रीमियम के लिए दिया गया अतिरिक्त समय 22 मार्च को खत्म होने के बाद इसे 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है. बयान में कहा गया है कि एलआईसी के बीमाधारक बिना सर्विस चार्ज के एलआईसी डिजिटल पेमेंट विकल्प के जरिये प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं.
नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, भीम, यूपीआई के जरिये भी प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है. आईडीबीआई बैंक और एक्सिस बैंक की शाखाओं और ब्लॉक स्तर पर परिचालन कर रहे आम सेवा केंद्रों (सीएससी) पर नकद में भी प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)