Home Business 1अप्रैल से बदलने वाले हैं बैंक, टैक्स और वाहन से जुड़े ये 10 नियम
1अप्रैल से बदलने वाले हैं बैंक, टैक्स और वाहन से जुड़े ये 10 नियम
एक अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर (2020-21) शुरू होने जा रहा है और कई नियम बदलने वाले हैं.
क्विंट हिंदी
बिजनेस
Published:
i
एक अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर (2020-21) शुरू होने जा रहा है.
(फोटो: iStock)
✕
advertisement
पूरा देश कोरोनावायरस के संकट से लड़ रहा है. लॉकडाउन से पूरा देश बंद है, लेकिन इस बीच एक अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर (2020-21) शुरू होने जा रहा है. इस नए वित्तीय वर्ष में बहुत सारी नियमों में बदलाव होनेवाला है. जो देश के सभी लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं. ये सीधे-सीधे आम लोगों पर प्रभाव डालेगा. नए वित्तीय वर्ष में जीएसटी से लेकर बैंक, टैक्स, वाहन और मोबाइल जुड़े नियमों में बदलाव होनेवाला है.
1 अप्रैल से लागू होंगे ये 10 नए नियम
1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स नियम लागू होने जा रहा है. नए नियम के मुताबिक, बिना कोई बचत किए भी टैक्स पेयर छूट प्राप्त कर सकेगा. हालांकि इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी. यानी टैक्स पेयर पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से भी टैक्स अदा कर सकते हैं. वहीं विकल्प के तौर पर नए नियम में 5 लाख रुपये तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं है.
पहली अप्रैल से देश के 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाए जाएंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 28 मार्च को इस विलय को अधिसूचित कर दिया, जो इस महीने की शुरुआत में जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू हो जाएगा. अगर आपका बैंक अकाउंट इन बैंकों में हैं तो आपके लिए कुछ नियम बदलने वाले हैं.
जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक में नए जीएसटी रिटर्न सिस्टम पेश करने का निर्णय लिया गया था. जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा. नए नियम से जीएसटी रिटर्न भरने में आसानी होगी. नई नियम के मुताबिक दो नये फॉर्म पेश किए गए हैं.
1 अप्रैल से देश में केवल बीएस-6 मानक वाले वाहन ही बीकेंगे. हालांकि, कोरोना वायरस के संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन अप्रैल में 10 दिन करने की अनुमति दी है.
देशभर में 1 अप्रैल 2020 से बीएस-6 ग्रेड के पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी. इससे पेट्रोल-डीजल के कीमतों पर असर हो सकता है.
1 अप्रैल से सभी मेडिकल डिवाइस को सरकार ने ड्रग्स घोषित कर दिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके मुताबिक इंसानों और जानवरों पर इस्तेमाल होनेवाले उपकरण भी ड्रग्स कहलाएंगे. इसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत रखा जाएगा.
अब 1 अप्रैल से पेंशनधारियों को ज्यादा पेंशन मिलेगा. सरकार ने ईपीएस नियम में बदलाव किया है, जिसके तहत 26 सितंबर 2008 से पहले रिटायर हुए लोगों को 1 अप्रैल 2020 से ज्यादा पेंशन दिया जाएगा.
1 अप्रैल से नए बेंचमार्क के तहत छोटे और मध्यम कारोबारियों को नए मानकों पर कर्ज मिलेगा. कारोबारियों को परिवर्तनशील ब्याज दरों पर दिए जाने वाले लोन 1 अप्रैल से रेपो जैसे मानकों से जोड़ा जाएगा, जिससे ब्याज दर में कमी आएगी.
1 अप्रैल से मोबाइल डाटा शुल्क बढ़ सकता है. टेलीकॉम कंपनियों ने 1 अप्रैल से मोबाइल डाटा शुल्क बढ़ाकर न्यूनतम 35 रुपये प्रति जीबी की दर तय करने की मांग की है. अगर सरकार इसे मंजूरी देती है तो इंटरनेट इस्तेमाल महंगा होगा.
1 अप्रैल से सरकार विदेश यात्रा के पैकेज पर टीसीएस लगाएगी. नए वित्त वर्ष से विदेश यात्रा के लिए 5 प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ सकता है.