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GST: महिलाओं पर होगा कैसा असर? किचन, मेकअप से शॉपिंग तक पूरी लिस्ट

किचन पर मिला जुला असर होगा, महंगे कपड़े और महंगे हो जाएंगे, ऑनलाइन शॉपिंग से तौबा करनी पड़ सकती है

अभय कुमार सिंह
बिजनेस
Updated:
सैनिटरी नैपकिन पर 12 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा (फोटो: द क्विंट)
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सैनिटरी नैपकिन पर 12 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा (फोटो: द क्विंट)
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1 जुलाई से देशभर में कई सामानों और सेवाओं के रेट बदल चुके होंगे. ऐसे में महिलाओं पर GST का क्या असर होगा, किचन से लेकर शॉपिंग, तक डालते हैं एक नजर:

किचन

किचन से जुड़ा खर्च तो पुरुष और महिला, दोनों ही संभाले हैं, लेकिन किचन से जुड़ा काम अमूमन महिलाएं संभालती हैं. इस लिहाज से GST के आने के बाद किचन में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर मिला-जुला असर होगा.

इन चीजों पर टैक्स नहीं लगेगा

फल, सब्जियां, दालें, गेहूं, चावल, ब्रेड, लस्सी, नमक, खुले अनाज को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. चिकन भी सस्ता हो जाएगा. दूध, दही, लस्सी, खुला पनीर, अंडे, मीट, सब्जियां, जैसी रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों पर GST नहीं लगेगा.

किचन के ब्रांडेड आइटम महंगे होंगे

ब्रांडेड अनाज, आटा, शहद, चीनी, मिठाइयां, मसाले, काजू, पैक्ड पनीर खुले आइटम के मुकाबले महंगे होंगे, क्योंकि इन पर 5 फीसदी GST लगेगा. वहीं डिब्बे वाली घी, मक्खन, डिब्बाबंद नारियल पानी, फ्रूट जूस, जैम, आइसक्रीम पर 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.

सैनिटेशन और मेकअप के सामान

टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, साबुन सस्ते हो जाएंगे. GST के तहत इन पर 18 फीसदी का टैक्स लगेगा. फिलहाल, इन पर कई अप्रत्यक्ष टैक्स और एक्साइज ड्यूटी मिलाकर करीब 22 फीसदी टैक्स लगता है.

वहीं सैनिटरी नैपकिन पर 12 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. इसे टैक्स फ्री किए जाने की मांग देशभर के महिलाओं ने की थी.

शैंपू, स्कीन केयर के सामान और मेकअप की चीजों पर GST के तहत 28 फीसदी टैक्स लगेगा. कुमकुम, सिंदूर, बिंदी, काजल पर GST नहीं लगेगा. लेकिन ब्रांडेड काजल (स्‍ट‍िक) पर 18 फीसदी का टैक्स लगेगा.

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कपड़े और फुटवियर

GST आने के बाद महंगे कपड़े और भी महंगे हो जाएंगे, क्योंकि 1 हजार से ज्यादा की कीमत वाले कपड़ों पर 12 फीसदी GST देना होगा. इसमें साड़ी, सलवार-कुर्ता और जींस-टॉप भी शामिल है.

जानकारों के मुताबिक, इस कीमत के रेडिमेड कपड़ों की कीमत 2 से 3 फीसदी बढ़ जाएगी.

1 हजार से कम कीमत वाले कपड़ों पर 5 फीसदी GST लगेगा. इससे इस रेंज के ब्रांडेड कपड़े 2 फीसदी तक सस्ते हो सकते हैं.

500 रुपये से कम के जूते-चप्पल पर 5 फीसदी GST लगेगा. फिलहाल इस कीमत के फुटवियर पर अभी ज्यादा टैक्स लगता है. 6 फीसदी प्रॉडक्ट टैक्स के साथ कई राज्य वैट भी लगाती हैं.

वहीं 500 रुपये से ज्यादा के फुटवियर पर 18 फीसदी टैक्स GST के तहत लगेगा. कुल मिलाकर फुटवियर के मामले में लोगों को राहत है.

ऑनलाइन शॉपिंग

जो महिलाएं ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा पसंद करती हैं, उनके लिए GST थोड़ा धक्के वाला साबित हो सकता है. GST आने के बाद ऑनलाइन शॉपिंग में जो डिस्काउंट और ऑफर्स मिलते थे, उनमें भारी कमी आ सकती है, क्योंकि डिस्काउंट और ऑफर्स के केस में अतिरिक्त टैक्स लगेगा.

ई-कॉमर्स कंपनियों को भी अपने सप्लायर्स को खरीदे गए सामान पर टैक्स देना होगा. ऐसे में ऑफर्स बंद हो सकते हैं. साथ ही रिटर्न और कैंसिलेशन में भी दिक्कत आ सकती है.

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी पहले से महंगा हो जाएगा, क्योंकि GST के तहत सर्विस टैक्स 15 से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है.

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Published: 30 Jun 2017,05:31 PM IST

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