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GST कैसा होगा ? बच्चों के दिल से पूछो 

GST के तहत थीम पार्क, वॉटर पार्क या जॉय राइड्स 28 फीसदी टैक्स स्लैब में आते हैं. जाहिर है, ये और महंगे हो जाएंगे.

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भारत
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GST का असर बच्चों पर कैसे पड़ेगा ? बच्चों के खेलकूद, मनोरंजन और खाने पीने की चीजों पर GST का प्रभाव पड़ने जा रहा है. कुछ चीजें महंगी हो जाएंगी तो कुछ सस्ती. ऐसे में बच्चों से जुड़ी कुछ चीजों पर डालते हैं एक नजर:

थीम पार्क, वॉटर पार्क घूमना महंगा

बच्चे थीम पार्क, एम्यूजमेंट पार्क या वॉटर पार्क में जाना बेहद पसंद करते हैं. ऐसे में अब पैरेंट्स की तरफ से बच्चों को थोड़ा धक्का तो लग सकता हैं क्योंकि 1 जुलाई के बाद से ऐसे पार्क में जाना महंगा होगा.

GST के तहत थीम पार्क, वॉटर पार्क या जॉय राइड्स 28 फीसदी टैक्स स्लैब में आते हैं. अब तक इन पर 15 फीसदी का टैक्स लगता था.
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IPL देखना भी होगा महंगा

विराट कोहली को स्टेडियम में देखना किस क्रिकेट फैन को पसंद नहीं है. खासकर बच्चों में विराट कोहली का खूब क्रेज है, लेकिन 1 जुलाई के बाद से स्पोर्टिंग इवेंट्स जैसे आईपीएल या रेसिंग देखने जाना महंगा होगा.

इस पर भी 28 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा, पहले इस पर 20 फीसदी टैक्स लगता था यानी अब टिकट के दाम मंहगे हो जाएंगे

सिनेमा देखना होगा सस्ता

1 जुलाई से 100 रुपए या उससे कम वाली सिनेमा टिकटों पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा. अगर टिकटें 100 रुपए से ज्यादा की हुईं तो 28 फीसदी का टैक्स देना होगा. बता दें कि इससे पहले हर राज्य के हिसाब से टिकटों पर अलग-अलग एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया जाता था, जैसे उत्तर प्रदेश में 60 फीसदी एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है . अब इसकी जगह 28 फीसदी GST देना होगा. हालांकि, स्थानीय स्तर पर लगने वाला एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं हटाया गयाहै.

आइसक्रीम, चॉकलेट महंगी

फल, सब्जियां, दालें, गेहूं, चावल और ब्रेड को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. देश के हर बच्चे के लिए ये राहत भरी खबर है. लेकिन अधिकतर शहरी क्षेत्रों में बच्चों की पसंदीदा आइसक्रीम, बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट और च्यूंगम की कीमतों में इजाफा होगा. आइसक्रीम, बिस्किट पर 18 फीसदी GST है वहीं चॉकलेट और च्यूंगम पर 28 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.

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