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अब 20,000 रुपए से ज्यादा का होटल बिल हो या एक लाख रुपए की ज्वेलरी खरीद, आपको इन बातों की जानकारी सरकार को देनी होगी. पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ट्रांसपैरेंट टैक्सेशन प्लेटफार्म लॉन्च किया, इसके साथ ही टैक्सेशन का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया गया.
पीएम मोदी ने कहा कि- फेसलेस एसेसमेंट लागू हो रहा है. टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है लेकिन ये टैक्स सिस्टम फेसलेस और फीयरलेस होने का विश्वास देने वाला है.
सरकार टैक्स सिस्टम में सुधार, आसानी और ट्रांस्पैरेंसी के लिए हर तरह के लेनदेन पर नजर रखने का तैयारी में है. सरकार की नई पॉलिसी के मुताबिक अगर आप कोई व्हाइट गुड खरीदते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स चुकाते हैं, मेडिकल या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और होटल बिल का भुगतान करते हैं तो जिसको आपने भुगतान किया है, उसे इन लेन-देन की जानकारी सरकार को देनी होगी. साथ ही आपको ये सारे खर्चे Form 26AS में दर्ज मिलेंगे.
घरेलू और विदेशी दोनों ही बिजनेस क्लास एयर ट्रैवल की जानकारी भी सरकार के पास जाएगी. आपके द्वारा किए गए सारे खर्च की डीटेल जानकारी Form 26 AS के नाम से जाने वाले tax account statement में पहले से ही दर्ज होंगे.
पीएम मोदी ने बुधवार को कहा था, “देश में चल रहा स्ट्रक्चरल का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है. इस नए प्लेटफॉर्म में फेसलेस एसेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्सपेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं. Faceless Assessment और Taxpayers Charter आज से लागू हो गए हैं. जबकि Faceless appeal की सुविधा 25 सितंबर यानि दीन दयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देशभर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी.”
ट्रांसपैरेंट टैक्सेशन प्लेटफार्म सरकार के 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है. सरकार की कोशिश होगी कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए बड़े टैक्स रिफॉर्म आएं, टैक्स सिस्टम ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी हो और ये टैक्सपेयर को मजबूत बनाए.
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