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सरकार ने कोरोना वायरस संकट में पीएफ में कंट्रीब्यूट करने वाले कर्मचरियों के लिए राहत का ऐलान किया है. ईपीएफओ के नए नियम के मुताबिक कर्मचारी अब पीएफ खाते में से तीन महीने की बेसिक सैलरी और डीए या पीएफ में जमा रकम के 75 फीसदी में से जो कम हो, उतनी रकम निकाल सकते हैं. इस रकम को दोबारा इसमें जमा करने की जरूरत नहीं है.
ईपीएफओ ने कोरोना संकट को देखते हुए अपने ऑनलाइन निकासी के फीचर को अपडेट कर दिया है. ईपीएफओ ने कहा है कि जल्द राहत के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.आइए देखते हैं कि आप कोरोना संकट के दौर में जरूरत की वजह से कितनी रकम निकाल सकते हैं और कैसे.
मान लीजिये आपकी मंथली बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर 40 हजार रुपये है. और ईपीएफ खाते में आपका बैलेंस चार लाख रुपये है तो आप इसमें से जो भी रकम कम होगी उसे निकाल सकते हैं.
जैसे - 1. तीन महीनों की बेसिक सैलरी और डीए - 40,000x3 = 120,000 रुपये
2.EPF बैलेंस का 75 फीसदी यानी 4,00,000 का 75 फीसदी = 3,00,000 लाख
यानी आप इन दोनों में से जो कम रकम है यानी 1,20,000 रुपये निकाल सकते हैं.
यह रकम दोबारा पीएफ में जमा करने की जरूरत नहीं है.
अब आइए देखते हैं पैसे निकालने के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं
एक बार OTP सबमिट होते ही, क्लेम रिक्वेस्ट भी सबमिट हो जाएगी. आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट मे जमा हो जाएगा.
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