Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Business Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Income Tax: अब 7 लाख तक की कमाई पर नहीं देना होगा टैक्स, वित्त मंत्री की घोषणा

Income Tax: अब 7 लाख तक की कमाई पर नहीं देना होगा टैक्स, वित्त मंत्री की घोषणा

Budget 2023: आखिरी बार टैक्स रेट में बदलाव 2017-18 के बजट में हुआ था.

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<div class="paragraphs"><p>Income Tax: अब 7 लाख तक की कमाई पर नहीं देना होगा टैक्स, वित्त मंत्री की घोषणा</p></div>
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Income Tax: अब 7 लाख तक की कमाई पर नहीं देना होगा टैक्स, वित्त मंत्री की घोषणा

(फोटोः क्विंट हिंदी)

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(Union Budget 2023 से जुड़े सवाल? 3 फरवरी को राघव बहल के साथ हमारी विशेष चर्चा में मिलेंगे सवालों के जवाब. शामिल होने के लिए द क्विंट मेंबर बनें)

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब पर वेतनशुदा मीडिल क्लास को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री ने टैक्स में छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी है. यानी अब आपको 7 लाख की कमाई तक पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

अगर आपकी कमाई 0-3 लाख है, तो इसपर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 3-6 लाख की कमाई पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा, 6-9 लाख की कमाई पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा. 9-12 लाख की कमाई पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा और 12-15 लाख की कमाई पर 20 फीसदी टैक्स देना होगा. वहीं, 15 लाख रुपए से अधिक की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.

अब इन टैक्स स्लैब्स को सुनकर कन्फ्यूजन हो रहा है कि अगर 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा तो फिर 3-6 लाख की कमाई पर 5 फीसदी टैक्स क्यों देना होगा. दरअसल 3 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा लेकिन इसके बाद जो टैक्स लग रहा है उसे आप तरह-तरह के निवेश कर बचा सकते हैं. लेकिन ये लिमिट सिर्फ 7 लाख तक की ही है.

नया टैक्स स्लैब

(फोटोः क्विंट हिंदी)

बता दें, आखिरी बार टैक्स रेट में बदलाव 2017-18 के बजट में हुआ था. टैक्स स्लैब में 9 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ था. हालांकि, साल 2020 में एक नई टैक्स प्रणाली लागू कर दी गई थी.

पुराना टैक्स स्लैब

(फोटोः क्विंट हिंदी)

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Published: 01 Feb 2023,01:16 PM IST

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