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मार्केट रेगुलेटर सेबी (Securities Exchange Board of India) ने शुक्रवार 8 जुलाई को एक नया प्रपोजल पेश किया. इसके अनुसार म्यूचुअल फंड्स (Mutual Fund) पर भी अब इनसाइडर ट्रेडिंग (Insider Trading) को लेकर लगने वाले नियम लागू होंगे.
सेबी इस प्रस्ताव के जरिए म्यूचुअल फंड्स से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों का दुरुपयोग होने से रोकना चाहती है.
इस प्रस्ताव का मतलब साफ है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड्ज से जुड़ी संवेदनशील जानकारी या ऐसी जानकारी जो प्राइस सेंसेटिव हो या वो जानकारी के बाहर आने से नेट एसेट वैल्यू (NAV) प्रभावित होती है, तो वह म्यूचुअल फंड यूनिट्स को नहीं बेचा जा सकेगा.
ऐसे ही सेबी ने यह भी पाया कि एक म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ अहम कर्मचारियों ने स्कीम से अपनी सभी यूनिट्स को ऐसे वक्त में रिडीम किया जब उनके पास प्राइस सेंसेटिव जानकारी थी जबकि वो जानकारी सार्वजनिक की ही नहीं गई थी.
इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए सेबी ने शेयरों पर लगने वाले इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों को म्यूचुअल फंड्स पर भी लागू करने के लिए कहा है, लेकिन साथ ही सेबी ने कहा कि इस विचार का गहनता से मंथन होना चाहिए ताकि जब ये नियम म्यूचुअल फंड्स पर लागू हो तो कोई अनापेक्षित जटिलताएं इसमें सामने न आएं.
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