Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Business Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019एक बार भी यूज नहीं होने पर बंद हो सकता है डेबिट-क्रेडिट कार्ड 

एक बार भी यूज नहीं होने पर बंद हो सकता है डेबिट-क्रेडिट कार्ड 

आरबीआई ने कार्ड से जुड़े ट्रांजेक्शन की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए नए निर्देश भी जारी किए हैं.

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आरबीआई के नए निर्देशों के बाद यूज न होने वाले कार्ड बंद होंगे 
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आरबीआई के नए निर्देशों के बाद यूज न होने वाले कार्ड बंद होंगे 
(फोटोः iStock)

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अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड का एक बार भी इस्तेमाल न करने वाले अब इस सुविधा से महरूम हो जाएंगे. आरबीआई ने सभी बैंकों और कार्ड इश्यू करने वालों को उन सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड में ऑनलाइन पेमेंट सर्विस को डिजेबल करने का निर्देश दिया है जिनका कभी भी ऑनलाइन/कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है. आरबीआई ने कार्ड से जुड़े ट्रांजेक्शन की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए भी कुछ नए निर्देश जारी किए हैं.

कार्डधारकों को मिलेंगी ये सुविधाएं

RBI के नए निर्देशों के मुताबिक, कार्ड को जारी करने के समय, सभी कार्ड को केवल भारत में ATM और PoS डिवाइस पर इस्तेमाल करने की सुविधा दी जाएगी. कार्ड जारी करने वालों को कार्डधारकों के लिए कार्ड नॉट प्रजेंट (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) ट्रांजेक्शन, कार्ड प्रजेंट (अंतराराष्ट्रीय) ट्रांजेक्शन और कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन को इनेबल करने की सुविधा देनी होगी.

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कार्ड जारी करने वालों को सभी तरह के ट्रांजेक्शन के लिए स्विच ऑन/ऑफ और ट्रांजेक्शन सीमा तय करने या संशोधित करने की सुविधा देनी होगी. यह सुविधा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, PoS, एटीएम, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन आदि सभी तरह के ट्रांजेक्शन पर मिलेगी. यह सुविधा 24×7 उपलब्ध करानी होगी और इसे कई मीडियम – मोबाइल ऐप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, IVR के जरिये देनी होगी. यह कार्ड जारी करने वालों के ब्रांच या ऑफिस पर भी ऑफर की जा सकती है.

आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड में स्विच ऑन और स्विच ऑफ की सुविधा दी जाएगी. इससे कार्ड खोने पर इसका दुरुपयोग नहीं हो सकेगा. 

कार्ड के स्टेटस की तुरंत मिलेगी जानकारी

इसके अलावा कार्ड के स्टेटस में बदलाव को लेकर तुरंत जानकारी देनी होगी. RBI ने कहा है कि कार्ड जारी करने वालों को कार्ड के स्टेटस में बदलाव होने की स्थिति में उसी समय तुरंत एसएमएस या ईमेल के जरिए अलर्ट या जानकारी देनी होगी. नए नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड के लिए भी अनिवार्य होंगे.

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