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PM Awas Yojana: पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने की योजना को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार का एक सोशल वेलफेयर प्लेगशिप प्रोग्राम है. इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में लॉन्च किया था. आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पिछले 10 सालों में गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ मकान पूरे किए जा चुके हैं.
पीएम आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर लॉग ऑन करें.
सिटिजन असेसमेंट ड्रॉप-डाउन के अंतर्गत, नीचे दिखाए गए अनुसार तीन कंपोनेट के अंतर्गत बेनिफिट्स का चयन करें.
आगे बढ़ने के लिए आधार डिटेल दर्ज करें (PMAY में नामांकन के लिए अनिवार्य)
आधार डिटेल भरने के बाद, आपको एप्लिकेशन फॉर्म स्टेज पर निर्देशित किया जाएगा, जहां आपको विवरण सही-सही भरना होगा.
यह हो जाने पर, ‘Save’ पर क्लिक करें और कैप्चा कोड दर्ज करें.
इसके बाद, ‘Save’ पर क्लिक करें, अब आवेदन पूरा हो गया एक प्रिंट आउट लेकर रख लें.
पीएमएवाई योजना कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को पक्के मकान दिलाने में मदद करता है.
अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन है तो वह मकान बनाने के लिए इस योजना के जरिए वित्तीय सहायता ले सकता है.
इस योजना के तहत सरकार होम लोन पर सब्सिडी प्रदान करती है.
इस योजना के तहत बैंकों को कम ब्याज दर पर होम लोन प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
पीएमएवाई योजना के तहत होम लोन के लिए अधिकतम रीपेमेंट पीरियड 20 साल है.
आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होना अनिवार्य है.
आवेनदकर्ता का भारत का नागरिक होना भी जरूरी है.
प्रधानमंत्री आवास योजना 18 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले परिवारों के लिए उपलब्ध है.
योजना के लिए पात्र होने के लिए व्यक्तियों के पास भारत के किसी भी हिस्से में कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए.
अगर परिवार में किसी सरकार की सरकारी नौकरी है तो उसे भी योजना का फायदा नहीं मिलेगा.
EWS से जुड़े लोगों की सालाना इनकम 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
पहचान पत्र
पता प्रमाण
आय प्रमाण
संपत्ति दस्तावेज
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