Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Coronavirus Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019COVID FAQ: दिल्ली से मुंबई तक, बड़े शहरों में प्रवेश करने के क्या हैं नियम?

COVID FAQ: दिल्ली से मुंबई तक, बड़े शहरों में प्रवेश करने के क्या हैं नियम?

COVID-19 Travel FAQ: स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी वे तब तक यात्रा न करें जब तक कि बहुत जरूरी न हो.

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<div class="paragraphs"><p>कोविड के चलते बड़े शहरों में प्रवेश करने के नियम</p></div>
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कोविड के चलते बड़े शहरों में प्रवेश करने के नियम

(फोटो: पीटीआई)

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भारत कोविड महामारी (Coronavirus) की दूसरी लहर से उबर रहा है, इसलिए अब प्रमुख शहर धीरे-धीरे खुल रहे हैं. हालांकि, इससे भीड़भाड़ और इंटरस्टेट यात्रा करने वाले लोगों में वृद्धि हुई है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे तब तक यात्रा न करें जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी न हो.

कई राज्यों ने अपने यात्रा दिशानिर्देशों में बदलाव किया है, ऐसे में कई सवाल आपके मन में होंगे कि क्या आपको यात्रा करने के लिए आरटी-पीसीआर की जरूरत है? क्या होगा अगर आपने टीके की दोनों डोज लगवा ली है? क्या आपको क्वॉरन्टीन होना पड़ेगा?

यहां हमने हर प्रमुख शहर के दिशा-निर्देशों के बारे में बताया है.

दिल्ली

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने घरेलू यात्रियों के लिए एक कलर-कोडिड योजना तैयार की है. इसे चार सेक्शन- येलो, एम्बर, ऑरेंज और रेड में बांटा गया है और अलग-अलग कैटेगरी में आने वाले लोगों को अलग-अलग गाइडलाइंस का पालन करना होगा.

अगर आप 5 प्रतिशत से ज्यादा के संक्रमित दर वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं, तो 'रेड' स्तर का अलर्ट लागू होगा. आपको या तो दोनों खुराकों के लिए टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाना होगा या एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी जो की 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए.

जिन यात्रियों के पास इनमें से कुछ भी नहीं है, उन्हें भुगतान या संस्थागत केंद्र पर 14 दिनों के लिए क्वॉरन्टीन होना होगा.

मुंबई

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि जो लोग कोविड-19 के टीके की दोनों डोज लगवा चुके हैं, उन्हें एयरपोर्ट पर नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाए बिना राज्य में प्रवेश करने दिया जाएगा.

यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के यात्रियों के लिए लागू है.

हालांकि, अगर आपको टीके का केवल एक शॉट लगा है या वो भी नहीं लगा है, तो आपको एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होगा जो 72 घंटे से अधिक पुराना न हो.

चेन्नई

तमिलनाडु में सभी जिलों में समान छूट के साथ कोविड लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है.

तमिलनाडु के किसी भी हवाईअड्डे पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों के लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. अगर उनमें कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं, तो उन्हें अपने खर्च पर कोविड का टेस्ट करवाना होगा.

तमिलनाडु में प्रवेश करने के लिए एक ई-पास अनिवार्य है और इसे राज्य की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है.

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हैदराबाद

यात्रियों को यात्रा से पहले थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना और राज्य सरकार के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है.

हवाई यात्रा के लिए किसी आरटी-पीसीआर की जरूरत नहीं है. हालांकि, बिना लक्षण वाले सभी यात्रियों को 14 दिनों के लिए होम क्वॉरन्टीन में रहना अनिवार्य है.

बेंगलुरु

महाराष्ट्र या केरल से परिवहन के किसी भी माध्यम से बेंगलुरु जाने वाले लोगों को एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी, जो आगमन के 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए.

अगर आपको कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिली है, तो आपको अपना टीकाकरण प्रमाणपत्र भी साथ रखना होगा.

कोलकाता

पश्चिम बंगाल सरकार ने आने वाले सभी यात्रियों के लिए यह सबूत दिखाना अनिवार्य कर दिया है कि वे पूरी तरह से टीका लगवा चुके हैं. अगर ऐसा नहीं है तो यात्रियों को राज्य में प्रवेश करने के लिए एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी. जो 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए.

नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बिना उड़ान भरने वाले किसी भी यात्री को राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक, आगमन पर 14 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से क्वॉरन्टीन में रहना होगा.

केरल

केरल सरकार के निर्देशों के मुताबिक, केरल में इंटरस्टेट यात्रा और अन्य गतिविधियों के लिए पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों को नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाने की जरुरत नहीं होगी.

हालांकि, अगर आपके आगमन पर आपको लक्षण महसूस होते हैं, तो आपको तुरंत आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा.

जयपुर

अगर आपको टीका नहीं लगाया गया है, तो आगमन के 72 घंटों के भीतर आईसीएमआर/राज्य सरकार द्वारा सर्टिफाइड लैब से किए गए अपने आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट को ले जाना अनिवार्य है. निगेटिव रिपोर्ट नहीं लाने वाले यात्रियों को 15 दिनों के लिए क्वॉरन्टीन में रहना होगा.

हालांकि, अगर आपको कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिली है, तो आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं है.

गुवाहाटी

आगमन पर, सभी यात्रियों को असम में थर्मल स्क्रीनिंग और रैपिड एंटीजन टेस्ट (आरएटी) से गुजरना होगा.

कोविड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव आगमन पर अनिवार्य सात-दिन क्वॉरन्टीन में रहना होगा.

पटना

पटना में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को आरएटी/आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी जो 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए.

एयरपोर्ट पर आगमन पर नि:शुल्क आरएटी परीक्षण उपलब्ध होगा. सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना होगा.

लखनऊ

आगमन के 72 घंटे के भीतर आईसीएमआर (ICMR) मान्यता प्राप्त लैब से करवाए आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है.

अगर आप आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के बिना आ रहे हैं, तो आपको आगमन पर बिना किसी शुल्क के रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा.

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