Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Coronavirus Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019कोरोना से मौत पर परिवार को 50 हजार रुपये का मुआवजा, केंद्र ने SC में दी जानकारी

कोरोना से मौत पर परिवार को 50 हजार रुपये का मुआवजा, केंद्र ने SC में दी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया था हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

क्विंट हिंदी
कोरोनावायरस
Updated:
<div class="paragraphs"><p>कोरोना से मौत</p></div>
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कोरोना से मौत

(फ़ोटो: क्विंट हिंदी)

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कोरोना वायरस (COVID 19) से जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार को मुआवजा देने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि कोरोना से मौत पर परिवार को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. मुआवजे के लिए कोरोना से मौत का सर्टिफिकेट दिखाना होगा.

शिकायतों के लिए बनाई जाएगी कमेटी

केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि शिकायतों के निवारण के लिए भी एक कमेटी गठित की जाएगी. जो जिला स्तर पर काम करेगी. सरकार ने अपने हलफनामे में बताया है कि इसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया है जो कोरोना के राहत बचाव कामों में जुटे थे.

बता दें कि कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिस पर पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस पर हलफनामा दाखिल करने को कहा था. याचिकाकर्ता ने 4 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 22 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का वक्त दिया था, जिसके बाद अब इस मामले पर 23 सितंबर को सुनवाई होगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने NDMA को दिए थे निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को जून में आदेश दिया था कि वो COVID-19 की वजह से मरने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजे के भुगतान के लिए गाइडलाइन बनाए. ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते का वक्त दिया था. साथ ही मुआवजे में कितना पैसा दिया जाना है, इसका फैसला भी NDMA पर छोड़ा गया था.

सुप्रीम कोर्ट में मुआवजे के अलावा एक और याचिका में कहा गया था कि, जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है, उनके परिवार के पास इसका कोई भी सबूत नहीं है. इसीलिए मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना से मौत को शामिल किया जाए. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, COVID-19 से मरने वालों के मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की तारीख और कारण शामिल होना चाहिए, साथ ही अगर परिवार संतुष्ट नहीं है तो इसके निवारण के लिए भी अलग से व्यवस्था होनी चाहिए.

इसके अलावा हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि, कोरोना मौतों के मुआवजे में उन लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जो कोरोना से पीड़ित थे और इसी दौरान उन्होंने आत्महत्या कर ली.

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Published: 22 Sep 2021,06:16 PM IST

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