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विदेशी यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, 1 दिसंबर से हो रहे हैं ये बदलाव

विदेशी यात्रियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन्स

क्विंट हिंदी
कोरोनावायरस
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<div class="paragraphs"><p>विदेशी यात्रियों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन्स में क्या-क्या किए गए हैं बदलाव?</p></div>
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विदेशी यात्रियों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन्स में क्या-क्या किए गए हैं बदलाव?

(फोटो- द क्विंट)

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रविवार, 28 नवंबर को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने COVID19 के नए वेरिएंट Omicron के खतरों को देखते हुए विदेशी यात्रियों के लिए संसोधित गाइडलाइन जारी किया.

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के नए वेरिएंट को ‘वेरिएंट ऑफ कंसर्न’ (VoC) के रूप में वर्गीकृत किया है.

नए नियमों के अनुसार...

  • भारत के बाहर से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को पिछले 14 दिनों की यात्राओं का ब्योरा और कोरोना टेस्ट का निगेटिव सर्टीफिकेट दिखाना होगा.

  • जो यात्री ऐसे देशों से आ रहे होंगे, जिनको ‘At Risk’ लिस्ट में रखा गया है, उन यात्रियों की निगेटिव रिपोर्ट के बाद भी 7 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा.

सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन को 1 दिसंबर से लागू किया जाएगा.

नई गाइडनाइन के अनुसार क्या हैं नियम?

नए गाइडलाइन्स के मुताबिक सभी यात्रियों को Air Suvidha पोर्टल पर एक ऑनलाइन सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म सब्मिट करना होगा, आखिरी 14 दिनों की सारी ट्रेवेल डीटेल्स देनी होगी. साथ ही कोरोना की निगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी, जो पिछले 72 घंटों के अंदर की हो.

यात्रियों को Covid19 टेस्ट रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में एक डिक्लेरेशन भी करना होगा.

एयरलाइंस केवल उन यात्रियों को बोर्डिंग की अनुमति देगी, जिन्होंने Air Suvidha पोर्टल पर सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म और RT-PCR निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट सब्मिट किया होगा.

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किन देशों को ‘At Risk’ की लिस्ट में शामिल किया गया है?

‘At Risk’ देशों की लिस्ट देशों में ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल को शामिल किया गया है.

‘At Risk’ देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्या प्रावधान किया गया है?

इन देशों से आने वाले यात्रियों को COVID-19 टेस्ट करवाना होगा और कनेक्टिंग फ्लाइट को छोड़ने या लेने से पहले एयरपोर्ट पर अपने टेस्ट रिपोर्ट के लिए इंतजार करना होगा.

यदि टेस्ट निगेटिव आता है, तो यात्रियों को सात दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा, आठवें दिन फिर से कोरोना टेस्ट करवाना होगा.

हालांकि, यदि ऐसे यात्रियों का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो उनके सैंपल INSACOG लैव में जीनोमिक टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे.

उसके बाद पॉजिटिव आने वाले लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के साथ आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जाएगा.

‘At Risk’ देशों से आने वाले यात्रियों के अलावा और सभी देशों से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर जाने की छूट होगी?

हां, इन देशों के अलावा सभी देशों से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति होगी और आने के 14 दिनों बाद तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी खुद से करनी होगी.

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