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VVPAT पर उदित राज का बड़ा बयान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल

वीवीपैट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने की थी याचिका खारिज

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चुनाव
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वीवीपैट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने की थी याचिका खारिज
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वीवीपैट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने की थी याचिका खारिज
(फोटो:PTI)

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चुनाव नतीजों से ठीक पहले एक बार फिर ईवीएम और वीवीपैट का मुद्दा जोर पकड़ता दिख रहा है. अब हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए उदित राज ने वीवीपैट मामले पर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए.

क्या बोले उदित राज?

कांग्रेस नेता उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसला का जिक्र किया है, जिसमें कोर्ट ने 100 प्रतिशत वीवीपैट के मिलान वाली मांग को खारिज कर दिया था. उदित राज ने ट्विटर पर लिखा, ‘सप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चाहता की VVPAT की सारी पर्चियों को गिना जाए क्या वो भी धांधली में शामिल है. चुनावी प्रक्रिया में जब लगभग तीन महीने से सारे सरकारी काम मंद पड़ा हुआ है तो गिनती में दो- तीन दिन लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है.’

सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद विपक्षी दल चुनाव आयोग पहुंचे थे. जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सबसे पहले वीवीपैट के नतीजों का मिलान करने की मांग की. उनका कहना है कि काउंटिंग से पहले वीवीपैट पर्चियों का मिलान कर देखा जाए कि नतीजे कितने सही हैं 
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बयान के बाद सफाई

सुप्रीम कोर्ट पर दिए अपने बयान पर उदित राज ने सफाई भी दे दी है. उन्होंने कहा है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठाया है, बल्कि सिर्फ अपनी चिंता जाहिर की है. उदित राज ने कहा, अगर चुनाव की पूरी प्रक्रिया तीन महीने तक चल सकती है तो नतीजे आने में एक-दो दिन की देरी में क्या बड़ी बात है?

क्या थी विपक्षी दलों की मांग?

विपक्षी दलों की तरफ से टेक्नोक्रैट्स के एक ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि चुनाव के सही नतीजों के लिए सभी ईवीएम का वीवीपैट से 100 फीसदी मिलान किया जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को तुरंत खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि यह मेरिट के मुताबिक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा था कि ऐसी अर्जियों को बार-बार नहीं सुना जा सकता है.

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Published: 22 May 2019,01:16 PM IST

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