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चुनाव आयोग ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल को महाराष्ट्र के वर्धा में दिए अपने भाषण में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया. बता दें कि कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की 5 शिकायतें दर्ज की थीं. इनमें से एक शिकायत का निपटारा चुनाव आयोग ने मंगलवार को कर दिया.
महाराष्ट्र के वर्धा में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कहा था, ‘‘कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद को जन्म दिया...और शांतिप्रिय हिंदुओं को आतंकवादी बना दिया...क्या हिंदू आतंकवाद की कोई एक भी घटना है? इस अपमान के लिए लोग कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगे.’’
वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस वहीं जाएगी, जहां अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक हों, क्योंकि कांग्रेस हिंदुओं से डरती है.
पीएम मोदी के बयान पर आपत्ति जताए हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी. पीएम पर लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 'नफरत फैलने वाले और भड़काऊ भाषण' देने और राजनीतिक प्रचार के लिए सेना का इस्तेमाल करने का आरोप था.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ही आयोग को कांग्रेस की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आदर्श आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आयोग को निर्देश देने का आग्रह किया गया था. कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आयोग इस मामले में आवश्यक आदेश पारित करने के लिए आजाद है. कोर्ट इस मामले पर गुरुवार को फिर से सुनवाई करेगी.
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Published: 30 Apr 2019,09:22 PM IST