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Himachal Pradesh: निजी गाड़ी में EVM मिली-6 कर्मचारी सस्पेंड,क्या कहता है कानून?

EVM Controversy: इस मामले में एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने कार्रवाई करते हुए 6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है.

क्विंट हिंदी
हिमाचल प्रदेश चुनाव
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Himachal Pradesh EVM Controversy: निजी गाड़ी में ईवीएम मिली- क्या कहता है कानून?

(फोटो: क्विंट)

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हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद ईवीएम (EVM) को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. रामपुर में वोटिंग के बाद ईवीएम को सरकारी वाहन में न ले जाने की बजाय निजी वाहन में ले जाते हुए पाया गया है.

शिमला जिले में रामपुर से जब ईवीएम की मशीने ले जाई रही थी तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि ईवीएम को प्राइवेट गाड़ी में पाया गया है.

इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को घेरकर जमकर नारेबाजी की है. साथ ही इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की गई है. मामले को देखते हुए एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने कार्रवाई करते हुए 6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है.

आरोप लगाते हुए अलका लांबा ने भी ट्वीट कर सवाल उठाए हैं. उन्होंने ट्वीट में लिखा कि "हिमाचल के रामपुर में एक बार फिर निजी वाहन में पाई गई EVM मशीनें - लोगों ने गाड़ी को घेर रखा है - पुलिस का इंतजार - पुलिस प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था बनाये रखना बना एक बड़ी चुनौती. चुनाव आयोग से जवाब मांग रही है - चुनाव आयोग ने चुप्पी साध रखी है. लोकतंत्र की सरेआम हत्या - क्या चुनाव आयोग इस पर भी कोई सफाई देगा अब अपनी साख और आरोपियों को बचाने के लिए...??"

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EVM को लेकर क्या है कानून?

चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईवीएम को सरकारी वाहनों से मतगणना केंद्र तक ले जाना होता है. ये रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रबंधित डबल लॉक सिस्टम के तहत होता है. इन स्ट्रांग रूम (मतगणना केंद्र) की चाबियां डीईओ और डिप्टी डीईओ के पास होती है.

ईवीएम के ट्रांसपोर्ट के दौरान ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग वाहनों में ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, जीपीएस डिवाइस और पूरी प्रक्रिया की अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कई उपाय करता है.

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58 के अनुसार, यदि किसी मतदान केंद्र पर इस्तेमाल की गई कोई ईवीएम अवैध रूप से पीठासीन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी की हिरासत से ले ली जाती है, चोरी हो जाती है या कोई जानबूझकर इसे नष्ट कर दे या नुकसान पहुंचाए तो नए सिरे से चुनाव कराने का प्रावधान है.

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