advertisement
सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के 50 प्रतिशत नतीजों को वीवीपैट से मिलान करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. वीवीपैट और ईवीएम के नतीजों के मिलान पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुनवाई कर अपना फैसला सुना चुका है. लेकिन विपक्षी दलों ने इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर कर दी थी. जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही मामले पर बार-बार सुनवाई नहीं हो सकती है.
पिछले कुछ चुनावों से ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठते आए हैं. आमतौर पर चुनाव नतीजों के बाद विपक्षी दल ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं. इसी को लेकर विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दाखिल की थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला भी सुना दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था -
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील देते हुए कहा था कि अगर 50 फीसदी वीवीपैट का मिलान होगा तो इससे नतीजे आने में काफी देर हो सकती है. लेकिन विपक्षी दलों ने इस पर कहा कि उन्हें देरी से कोई भी परेशानी नहीं है. ईवीएम पर शक जाहिर करते हुए उन्होंने 50 प्रतिशत वीवपैट मिलान की बात कही. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 50 फीसदी पर फैसला नहीं सुनाया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनाव आयोग ने भी स्वीकार कर लिया था.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)
Published: 07 May 2019,09:25 AM IST