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पीएम मोदी बायोपिक 11 अप्रैल को रिलीज नहीं होगी. चुनाव आयोग ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है. ये फिल्म 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के वोटिंग के दिन रिलीज होनी थी, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने ऐतराज जताया था, कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षियों पार्टियों का आरोप था कि ये फिल्म बीजेपी और पीएम मोदी के प्रचार के लिए बनाई गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि अगर इस फिल्म के कारण चुनाव कराने में कोई दिक्कत आती है तो इस पर भी केवल चुनाव आयोग ही फैसला ले सकता है.
चुनाव आयोग को फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा एनटीआर लक्ष्मी Udyama Simham के खिलाफ भी शिकायत मिली थी.
इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक की रिलीज पर सुनवाई के दौरान CJI ने दखल देने से इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा कि ये सीबीएफसी और चुनाव आयोग का मामला है. कोर्ट के पास और दूसरे काम भी हैं, वहीं CJI ने चुनाव आयोग को फिल्म को कोई फैसला लेने का आदेश देने से भी इनकार कर दिया था.
सेक्शन 126 (1) रिप्रजेंटेटिव ऑफ द पिपल एक्ट के तहत पीएम मोदी की बायोपिक पर रोक लगाई गई है. इसके तहत बताया गया है कि किसी भी तरह का चुनावी कंटेंट, चाहे वो सिनेमा के जरिए हो, टीवी के जरिए या फिर ऐसे किसी माध्यम से प्रसारित नहीं किया जा सकता है.
हालांकि, 'पीएम नरेंद्र मोदी' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) की ओर से 'यू' सर्टिफिकेट दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर कहा था कि अगर फिल्म चुनावी बैलेंस को बिगाड़ रही है और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में है तो इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए. इसमें कहा गया था कि अगर फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होनी है तो चुनाव आयोग को सभी परिस्थितियों को देखते हुए इस पर फैसला लेना चाहिए.
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