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कंगना रनौत के खिलाफ FIR का आदेश, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का आरोप

कुछ दिनों पहले, कंगना के खिलाफ कर्नाटक में भी एफआई दर्ज की गई है.

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(फोटो: इंस्टाग्राम)
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एक्टर कंगना रनौत और उनकी बहन, रंगोली चंदेल के खिलाफ बांद्रा कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रनौत बहनों पर ट्विटर के जरिए "हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करने" का आरोप है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंगना और रंगोली के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, फिटनेस ट्रेनर और कास्टिंग डायरेक्टर, मुन्नवरअली सैय्यद ने रनौत बहनों के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया. शिकायत में कंगना के पालघर में साधुओं की हत्या, मुंबई को 'पीओके' कहना और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में किए गए कई ट्वीटों की ओर इशारा किया गया है. मजिस्ट्रेट जयदेव घुले ने एफआईआर का आदेश दिया.

इससे पहले, सेशन कोर्ट के निर्देश के बाद, 12 अक्टूबर को कर्नाटक में कंगना रनौत के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी. कृषि-मार्केटिंग बिल का विरोध कर रहे किसानों से संबंधित उनके ट्वीट को लेकर कर्नाटक में एफआईआर हुई थी.

पिछले दिनों कंगना रनौत काफी विवादों में रहीं थीं. कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलते हुए मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी, जिसपर शिवसेना नेता संजय राउत ने पलटवार किया था.

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