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बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty), उनके भाई शौविक और उनके पिता को बड़ी राहत दी है. दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार, 22 फरवरी को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के सिलसिले में अभिनेत्री रिया, उनके भाई शौविक और पिता के खिलाफ लंबित लुक आउट सर्कुलर (LOC) को रद्द कर दिया है.
बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है. दरअसल, सीबीआई ने एक्ट्रेस के खिलाफ अगस्त 2020 में लुक आउट नोटिस जारी कर दिया था. उसी के खिलाफ रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक और उनके पिता इंद्रजीत द्वारा 2020 में एक याचिका दायर की गई. जिसका आज फैसला आया है.
उन्होंने तर्क दिया कि एलओसी केवल तभी जारी की जाती है. जब कोई आरोपी गिरफ्तारी से बच रहा हो जो कि वर्तमान मामले में नहीं था.
इससे पहले 8 फरवरी को भी कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि क्या महज FIR, एलओसी जारी करने के लिए पर्याप्त आधार है.
खंडपीठ ने कहा कि ये मामला 2020 से लंबित है और आज तक कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई है.
रिया चक्रवर्ती को पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुए ड्रग्स केस की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने रिया को ड्रग्स रखने के आरोप में गिरप्तार किया था. करीब एक महीने जेल में बिताने के बाद रिया को अक्टूबर 2020 में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली थी.
लुक आउट सर्कुलर एक ऐसा पत्र (Letter) होता है. जिसे सरकारी जांच एजेंसिया जारी करती हैं. इसे आम भाषा में लुक आउट नोटिस भी कहा जाता है. लुक आउट सर्कुल जारी करने से अधिकारी यह सुनिश्चित कर पाते हैं कि मामले से संबंधित शख्स देश छोड़कर ना भाग सके. भारतीय नागरिकों के लिए लुकआउट नोटिस गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी किए गए कुछ दिशा-निर्देशों के आधार पर ही जारी किया जाता है.
यह सर्कुलर अधिकतर उन मामलों में जारी किया जाता है, जब अधिकारियों को जांच में आरोपी व्यक्ति के देश से फरार होने की आशंका होती है. इस सर्कुलर का इस्तेमाल इमिग्रेशन चेक में भी किया जा सकता है.
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