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भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission) में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC - Chief Election Commissioner) और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त (Election Commissioner) की नियुक्ति (Appoint) के संबंध में संसद के दोनों सदनों में नया बिल पेश हो चुका है.
इस बिल में बताया गया कि कैसे सीईसी और दो अन्य ईसी की नियुक्ति होगी और कौन उनकी नियुक्ति करेगा? कैसे बिल की मदद से नियुक्ति में भारत के चीफ जस्टिस की भूमिका हटा दी गयी है? साथ ही जानें कि अभी चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति कैसे होती है? सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति को लेकर क्या कहा था? क्या संसद सुप्रीम कोर्ट की कही बात को टाल सकता है?
गौरतलब है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है. यह देश में होने वाले लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा और देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए जिम्मेदार है.
चुनाव आयोग का कार्यभार तीन सदस्यों पर होता है. एक- मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं. दूसरा, दो अन्य निर्वाचन आयुक्ति, जो प्रमुख के अधीन काम करते हैं.
संविधान के अनुसार कानून के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा तीनों को नियुक्ति किया जाएगा. लेकिन इन पदों पर नियुक्ति के लिए देश में अब तक कोई कानून नहीं बना है.
साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई थी. इस पीआईएल ने केंद्र द्वारा चुनाव आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी. यानी याचिका में निष्पक्षता का सवाल उठाया गया और कहा गया कि केंद्र सरकार चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र निकाय के सदस्यों को कैसे नियुक्त कर सकती है?
इसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट की दो-जजों की बेंच ने मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 324 की बारीकी से जांच की जरूरत थी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका से जुड़ा है.
फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि, चूंकि संविधान के कहे अनुसार संसद ने कोई कानून नहीं बनाया इसलिए न्यायालय ने ये कदम उठाया है.
नए बिल के अनुसार, एक सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा. इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेगा. साथ ही इसमें दो अन्य सदस्य भी शामिल होंगे, जो सचिव रैंक के नीचे नहीं होंगे, इन्हें चुनाव से संबंधित ज्ञान और अनुभव होना जरूरी है.
ये कमेटी पांच लोगों का एक पैनल बनाएगी जो निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए योग्य होंगे.
इस बिल के पेश होने से पहले मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक हाई पावर कमेटी को सीईसी और ईसी को चुनना होगा और अदालत ने कहा था कि संसद इस पर कानून बनाए.
अब संसद के पास अधिकार है कि वह अदालत के आदेश में बदलाव कर सकती है. यहां तक की कुछ मामलों में पूरे आदेश को भी पलट सकती है.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इस आधार पर सुनाया कि संसद ने कानून नहीं बनाया इसलिए अदालत को ये कदम उठाना पड़ रहा है. ऐसे में संसद अब कानून बना रही है.
लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि अदालत ने जो फैसला दिया उससे समझ आता है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बनी रेहगी. वहीं बिल में बताई गई इस सिलेक्शन कमेटी सवालों के कठघरे में हैं क्योंकि तीन सदस्यों में से दो सदस्य - एक पीएम, दूसरा पीएम द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री हैं.
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Published: 11 Aug 2023,04:59 PM IST