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फिल्म एक्टर सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सीजेएम ग्रामीण जज अंकित ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सलमान पर अपने हथियार के लिए झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप लगाया गया था.
1998 में जोधपुर में फिल्म हम साथ-साथ हैं कि शूटिंग के दौरान सलमान के खिलाफ काले हिरण के शिकार मामले में 3 केस और आर्म्स एक्ट का एक केस दर्ज किया था. हालांकि आर्म्स एक्ट में सलमान को पिछले साल बरी कर दिया गया था. सुनवाई के दौरान सलमान को अपना लाइसेंस कोर्ट में जमा करना करना था.
सलमान खान की तरफ से कोर्ट में शपथ पत्र देकर ये बताया गया कि हथियार का लाइसेंस खो गया है. लेकिन ऐसी खबर है कि सलमान के लाइसेंस को लाइसेंस नवीनीकरण के लिए दिया हुआ था.
सलमान पर कोर्ट को झूठ बोलकर गुमराह करने का आरोप है. उन पर बजरंगी भाईजान फिल्म की शूटिंग के दौरान कोर्ट में झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप है.
सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे 1998 में राजस्थान के जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग कर रहे थे. आरोप है कि उसी दौरान 26 सितंबर से लेकर 1-2 अक्टूबर की आधी रात को सलमान खान और उनके साथियों ने 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों (ब्लैक बक) का शिकार किया था.
2 अक्टूबर, 1998 को इस मामले में बिश्नोई समाज ने पुलिस थाने में सलमान खान समेत सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
12 अक्टूबर, 1998 को बिश्नोई समाज की शिकायत पर सलमान खान को हिरासत में लिया गया. उनके पास से 2 हथियार बरामद हुए. उन दोनों हथियारों के लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी. इसलिए सलमान और उनके साथियों पर कुल 4 मुकदमे दर्ज हुए. 3 मामले हिरणों के शिकार के दर्ज हुए. चौथा केस आर्म्स एक्ट के तहत बिना लाइसेंस के हथियार रखने का. गिरफ्तारी के 5 दिन बाद सलमान को जमानत मिली.
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