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Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने एक महत्वाकांक्षी स्कीम 'लाडली बहना योजना' 15 मार्च 2023 को लॉन्च की थी. इस स्कीम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना है, जिसके तहत हर महीने की 10 तारीख को पात्र बहनों के खाते में 1 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं, यानि महिलाओं को साल में 12,000 रुपये की राशि दी जाएगी. इस योजना के लिए राज्य सरकार के द्वारा 60 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान भी किया गया है. आज भाई दूज के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि वो राज्य की हर महिला को लखपति बनाएंगे और जिनके नाम लाड़ली बहना योजना में छूट गए हैं, वो भी जोड़े जाएंगे.
आवेदक का आधार कार्ड
आवेदक की फोटो
बैंक खाते की डीटेल
मोबाइल नंबर
मूल निवास प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
इस स्कीम का लाभ मध्य प्रदेश की महिलाएं ही उठा सकती हैं.
महिला की आयु आवेदन के समय 23 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
लाडली बहना योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं के लिए तीन कैटेगरी निश्चित की गई हैं.
पहली कैटेगरी में उन महिलाओं को स्कीम का लाभ मिलेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं.
दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत उन महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा, जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है.
तीसरी कैटेगरी के अंतर्गत उन बहनों को योजना का लाभ मिलेगा, जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है.
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की सभी गरीब महिलाएं इस स्कीम में आवेदन कर सकती हैं.
विवाहिता, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता बहनें होंगी पात्र.
ग्राम पंचायत, वार्ड एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में शिविर लगा कर योजना के आवेदन-पत्र भरे जाएंगे.
मैं स्वयं तथा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं है.
मेरे स्वयं या मेरे परिवार के कोई भी सदस्य केंद्र-राज्य सरकार के शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम व स्थानीय निकाय में नियमित-संविदा या स्थाई कर्मी में नियोजित नहीं है, अथवा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं.
मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से चार पहिया वाहन या ट्रैक्टर नहीं है.
मेरे परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक भूमि नहीं है.
मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी योजना में प्रतिमाह हजार रुपये या इससे अधिक की आय प्राप्त नहीं हो रही है.
मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि-पंचायत के वार्ड पंच या उपसरपंच को छोड़कर- नहीं है.
मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई भी सस्य भारत सरकार-राज्य सरकार द्वारा चयनित-मनोनीत, बोर्ड-निगम-मंडल या उपक्रम के अध्यक्ष,संचालक या सदस्य नहीं हैं.
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