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रेणुका स्वामी मर्डर: हिरासत में एक्टर दर्शन, बेंगलुरु में थाने के पास धारा 144 लागू

Renukaswamy Murder Case: इस मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं.

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<div class="paragraphs"><p>रेणुका स्वामी मर्डर: हिरासत में एक्टर दर्शन, बेंगलुरु में थाने के पास धारा 144 लागू</p></div>
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रेणुका स्वामी मर्डर: हिरासत में एक्टर दर्शन, बेंगलुरु में थाने के पास धारा 144 लागू

(फोटो - इमेज ऑल्टर्ड बाई क्विंट)

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रेणुका स्वामी हत्याकांड (Renukaswamy Murder Case) में गिरफ्तार कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा (Darshan Thoogudeepa) और उनकी पत्नी पवित्रा गौड़ा पुलिस हिरासत में हैं. गुरुवार, 13 जून को बेंगलुरु के अन्नपूर्णेश्वरीनगर पुलिस स्टेशन के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई है. एक्टर दर्शन और उनकी पत्नी सहित अन्य आरोपियों को इसी थाने में रखा गया है.

बता दें कि इस मामले में पवित्रा गौड़ा प्रथम आरोपी हैं, उनके बाद दर्शन थुगुदीपा का नाम है. पुलिस ने दोनों को 11 जून को गिरफ्तार किया था. इस मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. कोर्ट ने सभी को 16 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा है.

CCTV में दिखी दर्शन की लाल जीप

एक्टर दर्शन थुगुदीपा और उनकी पत्नी पवित्रा गौड़ा की गिरफ्तार के कुछ ही घंटों बाद, घटनास्थल का एक CCTV फुटेज सामने आया है. इस फुटेज में एक्टर की एक लाल जीप दिखाई दे रही है. जीप को एक स्कॉर्पियो कार का पीछा करते हुए देखा गया, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर शव को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था.

बता दें, पुलिस ने दोनों कारों को जब्त कर लिया है. पुलिस आरोपियों को क्राइम सीन रीक्रिएट करने के लिए मौके पर भी ले गई थी. 'चैलेंजिंग स्टार' के नाम से मशहूर दर्शन सहित 11 अन्य आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है.

वहीं अन्नपूर्णेश्वरीनगर पुलिस स्टेशन के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई है, जहां एक्टर दर्शन और अन्य को पुलिस ने हिरासत में रखा है.
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क्या है पूरा मामला ?

33 वर्षीय रेणुका स्वामी का शव 9 जून को कामाक्ष्यीपाल्या इलाके में एक अपार्टमेंट के पास मिला था. पुलिस को जांच में पता चला कि मृतक रेणुका को चित्रदुर्गा इलाके से कुछ लोगों ने किडनैप किया था.

पुलिस को इस मामले में एक्टर दर्शन के फैन एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रघु दर्शन उर्फ राघवेंद्र पर शक हुआ. लिहाजा रघु को उनके दो साथियों के साथ हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिससे पूरा मामला खुला.

आरोप है कि स्वामी की मौत दर्शन थुगुदीपा के निर्देश पर किए गए हमले में लगी चोटों के कारण हुई है. आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 120बी (षड्यंत्र) और धारा 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है. वहीं कथित तौर पर स्वामी पर दर्शन की पत्नी पवित्रा के खिलाफ सोशल मीडिया पर "अपमानजनक" टिप्पणी करने का आरोप है.

इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक, 2011 में दर्शन को अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने और धमकी देने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था. बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था. सुलह के बाद उनकी पत्नी ने मामला वापस ले लिया था.

थुगुदीपा कि गिरफ्तारी पर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का बयान

एक्टर दर्शन थुगुदीपा की गिरफ्तारी पर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडुराव ने कहा, "पुलिस अपना काम कर रही है और हमें पुलिस पर भरोसा रखने की जरूरत है. मुझे इन मामलों में किसी भी तरह का प्रभाव काम करते नहीं दिख रहा है."

आगे उन्होंने कहा की "मुझे यकीन है कि जांच पर किसी भी तरह के दबाव के लिए कोई जगह नहीं होगी, और यदि वह जिम्मेदार है, तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा, अब वह अपराधी हैं या नहीं यह तो अदालत को फैसला करने दें... लेकिन यह कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए दुख की बात है."

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