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राजस्थान (Rajasthan) के सवाईमाधोपुर में हुए बहुचर्चित SHO फूल मोहम्मद हत्याकांड (Phool Mohammad murder case) में आखिरकार 11 साल बाद फैसला आ गया है. बुधवार 16 नवंबर को जिला एवं सेशन कोर्ट ने 89 आरोपियों में से 30 को दोषी माना है. वहीं बाकी 49 को बरी कर दिया है. आरोपियों में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र सिंह और मानटाउन थाने के सब इंस्पेक्टर सुमेर सिंह भी शामिल थे. कोर्ट ने सुमेर सिंह को बरी कर दिया है, जबकि महेंद्र सिंह को दोषी करार दिया है.
सवाईमाधोपुर के मानटाउन थाना क्षेत्र में 11 साल पहले 17 मार्च, 2011 को पुलिस इंस्पेक्टर फूल मोहम्मद को सूरवाल गांव में जीप में जिंदा जला दिया गया था. सीबीआई ने इस मामले में दो बाल अपचारी सहित 89 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था. 11 साल चाले लंबे ट्रॉयल के दौरान मामले से जुड़े पांच आरोपियों की मौत हो चुकी है. जबकि तीन लोग अभी भी इस मामले में फरार चल रहे हैं.
हत्याकांड के दोषियों को 18 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी. न्यायाधीश पल्लवी शर्मा इस मामले में शुक्रवार को सजा सुनाएंगी.
सवाई माधोपुर के मानटाउन थाना क्षेत्र के सूरवाल गांव में 17 मार्च, 2011 को लोग मृतका दाखा देवी के हत्यारों को गिरफ्तार करने और पीड़ित परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे. इस दौरान राजेश मीणा और बनवारी लाल मीना नामक युवक बोतलों में पेट्रोल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए और आत्महत्या की धमकी देने लगे. बनवारी को लोगों ने समझा कर नीचे उतार लिया, लेकिन राजेश मीना खुद को आग लगाकर टंकी से नीचे कूद गया.
इसके बाद आक्रोशित लोगों ने गांव में तैनात मानटाउन थाने के सीआई फूल मोहम्मद और पुलिस जवानों पर पथराव कर दिया. जान बचाने के प्रयास में फूल मोहम्मद जीप चलाकर भागने लगे तो भीड़ ने उन पर पथराव कर दिया. जीप में मौजूद पुलिसकर्मी जैसे-तैसे वहां से भाग गए. पत्थर लगने से फूल मोहम्मद जीप में घायल हो गए. बाद में भीड़ ने जीप को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया. इस घटना में उनकी मौत हो गई.
11 साल बाद फैसला, डीएसपी समेत 30 दोषी
शुक्रवार को कोर्ट करेगी सजा का ऐलान
89 आरोपियों के खिलाफ CBI ने चालान पेश किया था
49 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है
11 साल बाद भी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं
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