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Sakinaka Rape Case: आरोपी को फांसी, महिला के साथ हुई थी निर्भया जैसी दरिंदगी

Sakinaka Rape Case 9 सितंबर 2021 की वारदात.

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Sakinaka Rape Case: आरोपी को फांसी, महिला के साथ हुई थी निर्भया जैसी दरिंदगी

प्रतीकात्मक तस्वीर

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साकीनाका रेप और मर्डर केस (Sakinaka Rape Case) में मुंबई की दिंडोशी कोर्ट ने आरोपी मोहन चौहान को फांसी की सजा सुनाई है. पिछले साल 9 सितंबर 2021 को मुंबई के साकीनाका (Sakinaka Rape-Murder Case) में एक टेंपो में एक 32 साल की महिला का रेप और उसके साथ बर्बरता की गई थी. इस हादसे के एक दिन बाद जख्मों से लड़ते पीड़िता ने राजावाडी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था.

बता दें, आरोपी मोहन चौहान को 30 मई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच सी शेंडे ने रेप और हत्या के लिए भारतीय दंड सहिता की कई धाराओं के तहत दोषी पाया था. अभियोजन पक्ष अधिवक्ता महेश मुले ने बुधवार को कोर्ट में दलील दी थी कि यह एक महिला और वह भी अनुसूचित जाति की महिला के खिलाफ गंभीर अपराध है. यह रात के समय एक असहाय और अकेली महिला पर भीषण हमला था. उन्होंने कहा कि इस घटन ने मुंबई जैसे महानगर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भय उत्पन्न किया है. इस अपराध के लिए फांसी की सजा मिलनी चाहिए.

कोर्ट ने सारी दलील सुनने के बाद आरोपी को दोषी माना था और 2 जून को फैसला सुनाए जाने की बात कही थी. ऐसे में गुरुवार को कोर्ट ने फांसी की सजा का ऐलान किया.

बता दें, महिला अनुसूचित जाति से आती थीं. वो साकीनाका जंक्शन के पास एक छोटे से कमरे में अपनी मां और दो बेटियों के साथ रहती थीं.

उस समय क्विंट ने पीड़ित परिवार परिवार से मुलाकात की थी और इलाके का दौरा किया था. पीड़िता के परिवार के सदस्यों और उसके पड़ोसियों ने उस दिन जो हुआ था, उसे बताया और अपना दर्द बांटा था.

पीड़िता की मां ने उस रात की घटनाओं को याद करते हुए बताया था कि वो शाम को उन्हें देखने के लिए घर आईं थीं, लेकिन 10 मिनट बाद ही चली गई थीं. जब पीड़िता समय पर घर नहीं लौटी तो परिवार परेशान होने लगे. मां ने कहा कि हमने पड़ोस में उसकी तलाश की, लेकिन वो वहां नहीं थी. उन्होंने बताया था कि इसके बाद हमें पुलिस से आधी रात सुबह 3-4 बजे के बीच घटना के बारे में फोन आया.

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महिला के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी

बता दें, आरोपी मोहन चौहान ने पिछले साल 9 सितंबर को मुंबई के साकीनाका इलाके में 32 साल की महिला के साथ रेप किया था. रेप के बाद आरोपी ने महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी थी. इसके बाद घायल महिला को टैंपो में डालकर फरार हो गया था. घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 10 सितंबर को उसकी मौत हो गई थी. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था. घटना के महज 18 दिन बाद पुलिस ने मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था.

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