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UP: सत्संग भवन में 2 बच्चियों से रेप, 65 साल के सेवादार पर आरोप- FIR में क्या दर्ज?

बुलंदशहर के राधा स्वामी सत्संग के एक 65 वर्षीय सेवादार पर आरोप लगे हैं कि उसने दो नाबालिग बच्चियों के साथ सत्संग भवन में कई बार रेप किया.

आशुतोष कुमार सिंह
क्राइम
Published:
<div class="paragraphs"><p>UP: सत्संग भवन में 2 बच्चियों से रेप, 65 साल के सेवादार पर आरोप</p></div>
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UP: सत्संग भवन में 2 बच्चियों से रेप, 65 साल के सेवादार पर आरोप

(फोटो - क्विंट हिंदी)

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"सत्संग का सेवादार बच्चियों को साईकिल सीखाने के सत्संग भवन में बहाने बुलाता था. मेरी 13 साल की भतीजी को जबरदस्ती नशीली गोलियां खिलाता था, फिर उसके साथ कई बार गलत काम किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. हमें खबर तब लगी जब बच्ची 4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी."

यह आरोप उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक थाने में दर्ज एफआईआर में लगाए गए हैं. बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र में राधा स्वामी सत्संग व्यास के एक 65 वर्षीय सेवादार पर आरोप लगे हैं कि उसने दो नाबालिग बच्चियों के साथ सत्संग भवन में कई बार रेप किया. सर्वाइवर बच्चियों में से एक कक्षा 6 की छात्रा है तो दूसरी कक्षा 7 की है.

दोनों बच्चियों के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी सेवादार पर 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं. आरोपी सेवादार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

मामला बुलंदशहर के स्याना थाना क्षेत्र का है.

दरअसल सर्वाइवर में से एक बच्ची के घरवालों को वह बच्ची खोई-खोई लगने लगी थी. और उसका पेट अचानक बहुत बढ़ने लगा था. मामले में दर्ज एफआईआर के अनुसार जब बच्ची से इसकी वजह पूछी तो उसने सहमे हुए बताया कि आरोपी सेवादार ने कई बार उसका रेप किया है. और किसी को बताने पर परिवार और उस बच्ची को जान से मारने की धमकी दी थी. जब परिवार ने जांच करवाई तो वह प्रेग्नेंट निकली.

परिजनों ने बच्चियों से मामले की जानकारी ली और स्याना कोतवाली पहुंचे. यहां आरोपी सेवादार के खिलाफ नामजद शिकायत दी और दोनों बच्चियों के परिजनों की तहरीर पर 2 एफआईआर दर्ज की गईं.

एक एफआईआर के अनुसार

"मेरे गांव में घर के पास राधास्वामी सत्संग भवन है. इसकी देखभाल के लिए गांव का ही मोहनलाल रहता है. वह सत्संग भवन में रहकर सत्संग का काम करता है. वह गांव की बच्चों को साईकिल सीखाने के बहाने बुलाता था. जब मेरी बहन साईकिल वापस करने जाती थी तो वह उसे अंदर बुला लेता था. वह मेरी बहन को खाने के लिए कुछ गोलियां देता था और मना करने पर जबरन खिला देता था. इसके बाद वह बेहोश हो जाती थी और उसके साथ मोहनलाल ने कई बार गलत काम किया. और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी... तभी से वह सुस्त और खोई-खोई रहने लगी. जब घरवालों ने वजह पूछी तो बहन ने सारी बात हमें बताई.

राधास्वामी सत्संग भवन जहां कथित तौर पर घटना हुई

(फोटो- एक्सेस बाई क्विंट हिंदी)

राधास्वामी सत्संग भवन 750 गज में फैला है. यह सत्संग भवन 1990 में बना था और यहां एक महीने में कुल छह बार सत्संग होता है. मिली जानकारी के अनुसार यहां कोई परमानेंट कर्मचारी नहीं है लेकिन रात को सोने के लिए आरोपी सेवादार के अलावा दो और लोगों के ड्यूटी लगाई जाती है.

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"सत्संग बंद होना चाहिए"

क्विंट हिंदी से बात करते हुए सर्वाइवर बच्चियों में से एक (जो प्रेग्नेंट है) की चाची ने मांग की कि यह सत्संग बंद होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आज रेप की यह घटना उनकी बच्ची के साथ हुई है, क्या पता कल किसी और को शिकार बनाया जाए.

"हमें नहीं पता कि सत्संग में ऐसा काम कबसे चल रहा है. हम तो यह चाह रहे हैं कि सत्संग बंद हो और जिसने हमारी बच्ची के साथ गलत काम किया है उसे सजा मिले."
बच्ची की चाची

बच्ची की चाची ने बताया कि राधास्वामी सत्संग भवन में हर रविवार को सत्संग होता है. उनके अनुसार सत्संग में खूब भीड़ जमा होती है.

"हम इस सत्संग में नहीं जाते थे. सत्संग में इतने ज्ञानी बैठे हैं और उसी में बच्चियों को ले जाकर रेप किया जा रहा है. यह कहां का इंसाफ है. यह सत्संग बंद होना चाहिए. अगर यह बंद नहीं हुआ तो इसे बढ़ावा मिलेगा और फिर से ऐसी घटना जरूर होगी. 13 साल की बच्ची को इन्होंने गर्भवती बना दिया. बच्ची कमजोर हो गई है और परेशान है... बच्ची 7 महीने की प्रेग्नेंट है और बच्चा गिरा नहीं सकते. क्या करें हम?"
बच्ची की चाची

पुलिस ने अबतक क्या एक्शन लिया?

एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि आश्रम में रहने वाले एक सेवादार पर दो नाबालिग लड़कियों से रेप का आरोप है. इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और लड़कियों का मेडिकल भी कराया जा रहा है.

आरोपी पर दर्ज दोनों एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363, 328, 376(3) और 506 लगाई गई हैं. इसके अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 5j(2), 5I और 6 भी जोड़ी गई है.

स्याना थाने के प्रभारी प्रेमचंद शर्मा ने क्विंट हिंदी से बात करते हुए बताया कि चूंकि बच्चियों के साथ यह अपराध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू होने से पहले हुआ है, इसलिए मामला आईपीसी की धाराओं में दर्ज किया गया है.

(इनपुट- अमित सैनी)

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