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UP में इस साल NSA के आधे से ज्यादा मामले गोहत्या से संबंधित

क्या होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA)?

क्विंट हिंदी
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सांकेतिक तस्वीर
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सांकेतिक तस्वीर
(फोटो: iStock)

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उत्तर प्रदेश में इस साल जिन मामलों में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) का इस्तेमाल किया गया है, उनमें आधे से ज्यादा मामले गोहत्या से जुड़े हैं.

एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) अवनीश कुमार अवस्थी के मुताबिक, इस साल 19 अगस्त तक, यूपी पुलिस ने 139 लोगों के खिलाफ NSA का इस्तेमाल किया, जिनमें से 76 मामले गोहत्या से जुड़े थे. 31 अगस्त तक, बरेली जोन की पुलिस ने ही NSA के 44 मामले दर्ज किए हैं. अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है.

यूपी पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में 6 लोगों के खिलाफ NSA लगाया. इसके अलावा 2020 में 37 जघन्य अपराधों के मामलों में, 20 अन्य अपराध के मामलों में इस कानून का इस्तेमाल किया गया.

इस कानून के तहत गिरफ्तारियों में से 13 नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ इस साल के शुरुआत में हुए प्रदर्शनों से जुड़ी हैं.

बता दें कि NSA के तहत किसी भी व्यक्ति को 12 महीने तक बिना किसी आरोप के हिरासत में रखा जा सकता है, अगर प्रशासन इस बात के लिए आश्वस्त हो कि वह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून व्यवस्था के लिए खतरा साबित हो सकता है.

अवस्थी के मुताबिक, "उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि अपराध के उन मामलों में NSA लगाया जाए, जो पब्लिक ऑर्डर को प्रभावित कर सकते हैं, ताकि अपराधियों के बीच डर और जनता के बीच सुरक्षा की भावना हो."

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