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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोटबंदी को लेकर नए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. नए नियम के मुताबिक, 31 मार्च, 2017 के बाद पुराने नोट रखने को अपराध माना जाएगा.
31 मार्च के बाद अगर किसी के पास पुराने नोट पाए जाते हैं, तो उसे जुर्माने के साथ 4 साल की जेल भी हो सकती है.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, केंद्र सरकार ने पुराने नोट जमा कराने की अंतिम तारीख को लेकर एक अध्यादेश को मंजूरी दी है.
एएनआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि नोटबंदी को लेकर बनाए गए नए अध्यादेश को ‘द स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सीजेशन ऑफ लायबिलिटीज ऑर्डिनेंस’ नाम दिया गया है.
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