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हिजाब विवाद: HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

याचिका में कहा गया है कि, यह मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ सीधे भेदभाव का मामला है.

आईएएनएस
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<div class="paragraphs"><p>मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया</p></div>
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मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

फोटो- आईएएनएस

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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसने मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब (Hijab) पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं होने के बाद कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था.

बोर्ड ने दो अन्य याचिकाकर्ताओं मुनिसा बुशरा और जलीसा सुल्ताना यासीन के साथ शीर्ष अदालत का रुख किया है. याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के फैसले ने याचिकाओं को खारिज करते हुए इस मुद्दे को हल करने के लिए गलत कारणों से आगे बढ़ाया.

याचिका में कहा गया है, यह मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ सीधे भेदभाव का मामला है. उच्च न्यायालय ने अलग-अलग प्रासंगिक अर्थ (अनुशासन के मामले के रूप में) और दूसरी तरफ बिजो इमैनुएल के मामले में निर्धारित सिद्धांतों के बीच भेद पैदा किया है. हिजाब की प्रथा, इस तरह परिलक्षित होती है जैसे कि यह पूरी वर्दी को परेशान करने वाला मामला था, वह भी तब जब इस मामूली बदलाव (सिख की तरह सिर को ढंकना) को संवैधानिक मानदंड के तहत धार्मिक प्रथाओं के हिस्से के रूप में उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है.

याचिका में तर्क दिया गया है कि एक धर्म के व्यक्ति को अपने बालों को कपड़े के टुकड़े से ढकने के लिए वर्दी में एकरूपता लाने पर बहुत अधिक जोर देना न्याय का मजाक है और निर्णय उचित आवास के सिद्धांत की भी अनदेखी करता है.

याचिका में तर्क दिया गया है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण के मुद्दे से निपटने के दौरान, उच्च न्यायालय के फैसले ने समझदार अंतर की अवधारणा को पूरी तरह से गलत व्याख्या दी है.

याचिका में कहा गया है कि सभी छात्रों को एकरूपता में ग्रुपिंग करके यह स्वीकार किए बिना कि इस तरह की व्याख्या न केवल देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित प्रथाओं के खिलाफ है, बल्कि ऐसे आवास आमतौर पर अलग-अलग समूह के छात्रों के लिए उपलब्ध हैं. यह पूरी तरह से तर्कहीन है और भारत के संविधान में उल्लिखित विविधता को बनाए रखने के उद्देश्य के खिलाफ है.

उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं.

24 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए कोई विशेष तारीख देने से इनकार कर दिया, जिसने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया.

अधिवक्ता अदील अहमद और रहमतुल्लाह कोथवाल के माध्यम से दायर एक अन्य याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का आदेश गैर-मुस्लिम महिला छात्रों और मुस्लिम महिला छात्रों के बीच एक अनुचित वर्गीकरण बनाता है. इस तरह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का सीधा उल्लंघन है जो भारतीय संविधान के मूल संरचना का निर्माण करता है। याचिकाकर्ता मोहम्मद आरिफ जमील और अन्य हैं.

याचिका में कहा गया है, लगाया गया आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 और 25 का भी सरासर उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के मूल सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है, जिसका भारत हस्ताक्षरकर्ता है.

--आईएएनएस

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