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सिम कार्ड के लिए जरूरी नहीं आधार, सरकार ने जारी किए निर्देश

आधार न होने पर भी मिलेगा सिम कार्ड

क्विंट हिंदी
भारत
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आधार न होने पर भी मिलेगा सिम कार्ड
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आधार न होने पर भी मिलेगा सिम कार्ड
(फोटो: द क्विंट)

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सिम कार्ड खरीदने के लिए अब आधार अनिवार्य नहीं है. अब आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी जैसे पहचान के दूसरे प्रमाणों के जरिए भी सिम कार्ड खरीद सकेंगे. केंद्र सरकार ने इसे लेकर सभी टेलिकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए हैं.

टेलिकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदरराजन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि टेलिकॉम कंपनियां से इस निर्देश का तत्काल पालन करने को कहा गया है. जिससे मोबाइल यूजर्स को किसी भी तरह की परेशानी न हो.

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल को आधार से लिंक कराने पर अहम टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था कि उसने कभी भी मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने का फैसला दिया ही नहीं, बल्कि सरकार ने उसके आदेश की गलत व्याख्या की थी. कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ही सरकार ने आधार को लेकर टेलिकॉम कंपनियों को नए निर्देश दिए हैं.

आधार न होने पर भी मिलेगा सिम कार्ड

सुंदरराजन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि टेलिकॉम कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि आधार न होने पर किसी भी व्यक्ति को सिम देने से इंकार न किया जाए. कंपनियां KYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए अन्य दस्तावेजों को स्वीकार करें और पहले की ही तरह ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड जैसे दस्तावेजों पर सिम कार्ड देना जारी रखें.

बता दें कि इससे पहले उन यूजर्स को सिम न दिए जाने की बात सामने आई थी, जिनके पास आधार कार्ड नहीं था. इस वजह से एनआरआई समेत विदेशियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था.

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SC ने आधार से मोबाइल लिंक कराने पर की थी टिप्पणी

‘कृपया अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक करें, आधार से लिंक करना अनिवार्य है. नहीं तो आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा. ये बात मोबाइल कंपनियां कभी मैसेज के जरिए तो कभी कॉल करने से पहले लोगों को बार-बार बता रही थीं. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने कभी भी मोबाइल नंबर से आधार को जोड़ने का कोई निर्देश नहीं दिया था. आधार मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी बात कही.

सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन को आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ने के सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किये. कोर्ट ने कहा, ‘यूजर के कंपल्सरी वेरिफिकेशन पर उसके पिछले आदेश को सरकार ने ‘औजार’ के रूप में इस्तेमाल किया. सरकार ने 6 फरवरी 2017 को दिए गए उसके आदेश की गलत व्याख्या की है.’

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Published: 02 May 2018,01:11 PM IST

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