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पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, सरकारी स्कीम के साथ-साथ अब जल्द ही ड्राइविंस लाइसेंस को भी आधार से लिंक कराना पड़ सकता है. ऐसे संकेत केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिए हैं.
रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा:
सुप्रीम कोर्ट ने कई योजनाओं से आधार लिंक करने की डेडलाइन अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी है. लेकिन अब भी कई योजनाओं में इसकी जरूरत पड़ रही है. आधार से जुड़े कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पिछले महीने कोर्ट ने सुनवाई पूरी की है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आधार को लेकर कई निर्देश भी जारी किए थे. अप्रैल के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि मोबाइल नंबर से आधार को जोड़ने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है. कोर्ट की ये टिप्पणी तब आई, जब कुछ याचिकाओं में मोबाइल कंपनियों की तरफ से बार-बार आधार से नंबर लिंक किए जाने वाले मैसेज के बारे में जानकारी दी गई थी.
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