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कोरोना लॉकडाउन के चौथे फेज (18-31 मई) के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स में 'आरोग्य सेतु' ऐप को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. दरअसल इन गाइडलाइन्स में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप 'आरोग्य सेतु' के इस्तेमाल की अनिवार्य शर्त को नरम कर दिया गया है.
बता दें कि कोरोना संकट से निपटने में मदद के लिए इस ऐप को नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने डिवेलप किया है.
गाइडलाइन्स में आगे कहा गया है, ''डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज लोगों को उपयुक्त मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु इन्स्टॉल करने और ऐप पर अपने हेल्थ स्टेटस को लगातार अपडेट करने की सलाह दे सकती हैं.''
'आरोग्य सेतु' ऐप के अनिवार्य इस्तेमाल की शर्त की संवैधानिक वैधता को केरल हाई कोर्ट में कई याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी.
कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना था कि याचिकाकर्ताओं ने 'वैध चिंता' को उठाया है और केंद्र से इस मामले पर जवाब मांगा था. कोर्ट ने 'आरोग्य सेतु' ऐप को लेकर प्राइवेसी से जुड़ी चिंताओं पर भी केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी थी.
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