advertisement
मजदूर अधिकार संघ के अध्यक्ष शिव कुमार की मेडिकल रिपोर्ट में कई गंभीर चोटों का जिक्र किया गया है. शिव कुमार को पिछले महीने पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
पंजाब गर्वंमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने बुधवार 24 फरवरी को शिव कुमार की मेडिकल रिपोर्ट पंजाब और हरियाणा कोर्ट में दायर की. इस मेडिकल रिपोर्ट में शरीर में कई जगह चोट के निशान और 2 फ्रैक्चर की बात कही गई है.
मेडिकल रिपोर्ट में शिव कुमार के पैर में सूजन, टूटे हुए नाखून, फ्रैक्चर और पोस्ट ट्रॉमैटिक डिसऑर्डर (किसी बुरी घटना के बाद लगने वाला सदमा) के बारे में बताया गया है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वह सामान्य और गंभीर चोटों से पीड़ित हैं.
मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शिव कुमार के शरीर पर मिले चोट के निशान 2 सप्ताह से पुराने हैं और यह निशान किसी हथियार की वजह से हो सकते हैं.
शिव कुमार के पिता राजबीर ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने पुलिस हिरासत में अपने बेटे शिव कुमार के साथ मारपीट का आरोप लगाया है.
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 19 फरवरी को शिव कुमार की मेडिकल एग्जामिशेन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था.
शिव कुमार की मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोटों की बात कही गई:
पैरों में सूजन
बाएं पैर में सूजन
दाएं पैर के दूसरे और तीसरे उंगलियों के नाखून टूटे हुए, त्वचा पर हल्के लाल रंग के निशान, जो घाव को दर्शाते हैं.
बाएं पैर की बड़ी उंगली पर कालेपन का निशान
बाएं अंगूठे और तर्जनी के नाखून पर कालेपन का निशान
बाईं कलाई पर घाव का निशान
शिव कुमार की मनोरोग से जुड़ी जांच 20 फरवरी को हुई. जिसमें बताया गया कि शिव कुमार की भूख सामान्य है और वह स्वयं को नुकसान पहुंचाने की बातों और विचारों से इनकार करता है. हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि:
‘’जांच के दौरान वह दुखी और तनाव में आकर रो देने वाली हालत में दिखा.’’
रिपोर्ट में कुमार का बयान भी शामिल है जिसमें उसने बताया कि कैसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर क्या किया गया.
“शिव के दोनों हाथों, हथेलियों और सिर के पीछे भी मारा गया.”
रिपोर्ट के अनुसार, शिव कुमार को 3 दिन तक सोने नहीं दिया गया.
“बयान लेने के दौरान शिव कुमार से कुछ नाम लेने को कहा गया और जब उसने इससे इनकार किया, तो उसे कुर्सी पर बांधकर उसके ऊपर पानी डाला गया.”
रिपोर्ट में कहा गया है कि, शिव कुमार को 24 जनवरी को कोर्ट में पेश किया गया था और 10 दिन की हिरासत में रखा गया.
शिव कुमार के परिजन और दोस्तों ने दावा किया है कि हरियाणा पुलिस ने उसे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले उसे 7 दिनों तक कस्टडडी में रखा.
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, शिव कुमार औ नवदीप कौर उन मजदूरों के लिए लड़ रहे थे जिन्हें वेतन नहीं दिया गया था.
इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि हाईकोर्ट ने शिव कुमार की पिछली मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी और अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख निर्धारित की है.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)