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SC ने कहा,पुलिस की निगरानी में होटल में रहेंगे आम्रपाली के निदेशक 

रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली की मुश्किलें बढ़ें 

क्विंट हिंदी
भारत
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आम्रपाली के खिलाफ  सुप्रीम कोर्ट सख्त
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आम्रपाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त
(फोटो कोलाज: क्विंट हिंदी)

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सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली के सीएमडी समेत इसके तीन डायरेक्टरों को अवमानना का नोटिस भेजा है और चार सप्ताह में उनका जवाब मांगा है. इन्हें अदालत के विभिन्न आदेशों की अनदेखी की वजह से से अवमानना नोटिस भेजा गया है.

पुलिस की निगरानी में रहेंगे आम्रपाली के तीन निदेशक

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यू यू ललित और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने आम्रपाली के निदेशकों- अनिल शर्मा, शिव प्रिय और अजय कुमार को शुक्रवार को सुबह आठ बजे से पहले नोएडा के सेक्टर -62 थाना के एसएचओ के सामने पेश होने को कहा है. अदालत ने पुलिस से कहा है कि वे इन्हें सील की गई प्रॉपर्टी में ले जाएं. यहां पर ग्रुप की 46 कंपनियों के दस्तावेज होने की बात कही गई है.

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नोएडा के होटल में निदेशकों को रखने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लॉक-अप में बंद करने के बजाय सेक्टर 62 के होटल पार्क एसेंट में ले जाने को कहा है. अगले 15 दिनों तक ये वहीं रहेंगे. अदालत ने पुलिस से कहा है कि अनिल शर्मा और दो अन्य डायरेक्टरों के फोन सीज कर लिए जाएं. अदालत ने कहा है कि वे होटल पार्क एसेंट में पुलिस की निगरानी में रहेंगे.

कोर्ट ने दो फोरेंसिक ऑडिटर्स को आदेश दिया है कि वे अगले दस सप्ताह के अंदर कंपनी की बैलेंसशीट की ऑडिटिंग पूरी कर लें. साथ ही ग्रुप की 46 कंपनियों के कामकाज की ऑडिटिंग की लिए भी कहा गया है.

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इससे पहले ग्रुप अदालत को बताया था कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बिहार में राजगीर और बक्सर में इसकी नौ प्रॉपर्टी अदालत के आदेश के मुताबिक सील की जा चुकी है. ग्रुप के निदेशकों ने कहा था कि इन्हीं नौ प्रॉपर्टी में इसकी 46 कंपनियों के दस्तावेज रखे हुए हैं.

कंपनी के निदेशकों को पुलिस से लुकाछिपी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था. बार-बार कहने पर भी ये लोग ग्रुप की कंपनी से जुड़े दस्तावेज नहीं सौंप रहे थे.

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