रियल एस्टेट ग्रुप आम्रपाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त होता जा रहा है. अदालत ने जरूरी दस्तावेज न सौंपे जाने पर आम्रपाली के तीन डायरेक्टर्स अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिया और अजय कुमार को हिरासत में लेने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेवलपर अब कोर्ट के साथ लुका-छिपी नहीं खेल सकते, इन कंपनियों का एक भी दस्तावेज आम्रपाली ग्रुप के पास नहीं रहना चाहिए. ये तीनों डायरेक्टर सारे दस्तावेज सौंपे जाने तक पुलिस की हिरासत में रहेंगे.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आम्रपाली ग्रुप की 40 कंपनियों के डायरेक्टरों का खाता सीज कर लिया गया और संपत्ति जब्त कर ली गई थी.
बता दें कि आम्रपाली ग्रुप के कई रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉजेक्ट काफी समय से अधूरे पड़े हैं. कंपनी बड़ी संख्या में निवेशकों को उनकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी की डिलीवरी समय पर नहीं दे पाई, जिस वजह से हजारों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है.
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