Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019'पिंजरे में कैद तोता होने का भ्रम तोड़े CBI', केजरीवाल को बेल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला?

'पिंजरे में कैद तोता होने का भ्रम तोड़े CBI', केजरीवाल को बेल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला?

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बॉन्ड और कई शर्तों पर राहत दी है.

प्रतीक वाघमारे
भारत
Published:
<div class="paragraphs"><p>अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत,  CBI को फिर बुलाया पिंजरे का तोता</p></div>
i

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, CBI को फिर बुलाया पिंजरे का तोता

फोटो: क्विंट हिंदी

advertisement

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार, 13 सितंबर को कथित शराब घोटाला मामले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) को जमानत दे दी है. हालांकि, अदालत ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध ठहराया है और बेल के लिए कई शर्तें तय की हैं. ये वहीं शर्तें हैं जो इससे पहले ED केस में बेल देते वक्त लगाई गई थीं.

जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बॉन्ड की शर्तों पर राहत दी है. लेकिन इसके साथ ही जस्टिस भुइयां ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाए हैं.

सुप्रीम कोर्ट की मुख्य बातों को कार्ड के जरिए जानें.

जजों की राय अलग, लेकिन जमानत मिली

इस मामले में एक दिलचस्प बात देखने को मिली. दो जजों की बेंच ने जमानत तो दिया लेकिन दोनों की राय अलग दिखी.

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा,

अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है, जांच के सिलसिले में उसे दोबारा गिरफ्तार करना गलत नहीं है. CBI ने बताया है कि उनकी जांच क्यों जरूरी थी. CBI ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है. उन्हें जांच की जरूरत थी. इसलिए इस केस में गिरफ्तारी हुई.

वहीं जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा,

CBI की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है. जैसे ही ED केस में उन्हें जमानत मिलती है. CBI एक्टिव हो जाती है. ऐसे में गिरफ्तारी के समय पर सवाल खड़े होते हैं. CBI को निष्पक्ष दिखना चाहिए.

बता दें कि कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक अरविंद केजरीवाल को करीब 9 समन भेजे थे, लेकिन वे पूछताछ में शामिल नहीं हुए. फिर ईडी ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया. अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है.

ED मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी. हालांकि वो जेल से बाहर नहीं आ सके, क्योंकि 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT