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अरविंद केजरीवाल को ED ने भेजा समन, 2 नवंबर को शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए बुलाया

ED ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है

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<div class="paragraphs"><p>अरविंद केजरीवाल</p></div>
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अरविंद केजरीवाल

(फोटोः AAP ट्विटर (एक्स))

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi liquor policy case) में 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है.

गौरतलब है कि अप्रैल में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इसी मामले में पूछताछ के लिए सीएम केजरीवाल को तलब किया था.

इस मामले में आम आदमी पार्टी के दो अन्य नेता, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं.

16 अप्रैल को सीएम केजरीवाल से सीबीआई ने लगभग नौ घंटे तक पूछताछ की थी. पूछताछ के बाद तब केजरीवाल ने कहा था, “मुझे सुबह 11 बजे बुलाया गया और उन्होंने मुझसे रात 8.30 बजे तक पूछताछ की. उन्होंने सौहार्दपूर्ण माहौल में मुझसे पूछताछ की. मैं सीबीआई अधिकारियों को उनके आतिथ्य और शिष्टाचार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. मैंने सभी सवालों का जवाब दिया क्योंकि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था.”

बता दें कि मामले में अब तक तीन हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो चुकी हैं- आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया और आप के संचार प्रभारी विजय नायर. दो मामले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी द्वारा दर्ज किए गए हैं, क्योंकि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को लेकर कथित अनियमितताएं पाएं गए हैं.

"जैसा कि खबर आ रही है कि अब केंद्र सरकार की ED ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर के लिए समन भेजा है, इससे ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे, किसी तरह से फर्जी केस बना कर सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए."
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज 

बता दें कि आज यानी सोमवार, 30 अक्टूबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और इस मामले में मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अभियोजन पक्ष 6-8 महीनों के भीतर मुकदमा पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, और यदि प्रक्रिया अगले तीन महीनों में धीरे-धीरे आगे बढ़ती है, तो सिसोदिया जमानत के लिए दायर कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने मामले के कानूनी सवालों पर गौर करने से परहेज किया है.

दिल्ली शराब नीति मामला है क्या?

नवंबर 2021 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई दिल्ली शराब नीति लागू की थी. पिछले साल 31 जुलाई को इस नीति के सवालों के घेरे में आने के बाद सरकार ने इसे रद्द कर दिया था.

17 अगस्त, 2022 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 15 आरोपियों के खिलाफ नीति को लागू करने में कथित अनियमितताओं के संबंध में मामला दर्ज किया था. दो दिन बाद एजेंसी ने दिल्ली में AAP नेता के परिसरों पर तलाशी ली थी.

17 अक्टूबर 2022 को मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने करीब आठ घंटे तक पूछताछ की थी. इस साल 18 फरवरी को मामले में आरोप पत्र दायर करने के कुछ दिनों बाद सीबीआई ने उन्हें फिर से तलब किया. मनीष सिसोदिया को आखिरकार 26 फरवरी को केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया.

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Published: 30 Oct 2023,09:50 PM IST

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