शराब नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करने के आदेश पर आम आदमी पार्टी (AAP) नेता आतिशी ने कहा कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है, लेकिन वह कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है.
दिल्ली शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं. वह फरवरी से हिरासत में हैं और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दोनों जांच कर रही है.
सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए आतिशी ने कहा कि अदालत ने ईडी से कई कठिन सवाल पूछे और कहा कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि धन शोधन किया गया है, पीएमएलए लागू नहीं हो सकता.
"कोर्ट ने ईडी से बार-बार कहा कि वे सिसोदिया या उनके रिश्तेदारों से जुड़े पैसों के बारे में बताएं. उन्होंने बार-बार देखा है कि नीति निर्धारण अदालत के दायरे में नहीं आता है. ऐसी कई तीखी टिप्पणियों के बावजूद, अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. इसलिए, अब हम शीर्ष अदालत के आदेश का अध्ययन करेंगे और हमारे लिए उपलब्ध कानूनी विकल्पों का पता लगाएंगे. हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें कहना होगा कि हम शीर्ष अदालत के आदेश से सहमत नहीं हैं."आतिशी
आतिशी ने दोहराया कि AAP एक ईमानदार राजनीतिक पार्टी है और ईडी और सीबीआई उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप साबित नहीं कर सकती.
"AAP के किसी भी नेता ने एक रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं किया है. हमारे खिलाफ कई मामले दर्ज होने के बावजूद उन्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अब तक कभी भी किसी भ्रष्ट आचरण में शामिल नहीं हुए हैं"आतिशी
338 करोड़ रुपये के आंकड़े के सवाल पर आतिशी ने कहा कि अब तक यह अदालती कार्यवाही में नहीं आया. उन्होंने कहा, "हम यह समझने के लिए कि यह आंकड़ा क्या है, कोर्ट के आदेश का गहन अध्ययन करेंगे और आगे के कानूनी उपाय तलाशेंगे जो हमारे लिए उपलब्ध हैं."
उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि कोई उनसे सवाल न करे और वह सभी विपक्षी दलों को नष्ट करके पिछले दरवाजे से चुनाव जीतना चाहती है. आतिशी ने कहा, "यह बीजेपी का अहंकार है और भारत के लोग उन्हें करारा जवाब देंगे."
अदालत ने क्या फैसला सुनाया
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और एसएनवी भट्टी की बेंच ने सोमवार को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए फैसला सुनाया. शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि सिसोदिया का मुकदमा छह से आठ महीने के भीतर पूरा किया जाए.
इसमें आगे कहा गया है कि अगर मुकदमा धीरे-धीरे आगे बढ़ता है तो तीन महीने के भीतर सिसोदिया फिर से जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं. फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि कई प्रश्न अनुत्तरित हैं, 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के संबंध में एक पहलू अस्थायी रूप से स्थापित है.
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