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मुंबई क्रूज ड्रग पार्टी (Mumbai cruise drugs case) मामले में गिरफ्तार चल रहे बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार, 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है. मुंबई सत्र न्यायालय में आर्यन खान के साथ-साथ नूपुर सतीजा, आचित कुमार, अरबाज मर्चेंट, मोहक जसवाल, मुनमुन धमेचा, श्रेयस नायर और अविन साहू की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है .
अब तक ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन खान की ओर से अदालत में एडवोकेट सतीश मानशिंदे ने पक्ष रखा है. लेकिन आज जमानत याचिका की सुनवाई में उनकी जगह सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने आर्यन खान की ओर से दलील रखी.
इसके बाद जमानत याचिका पर यह सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी.
आर्यन के वकील अमित देसाई ने कोर्ट से कहा कि जिस समय एजेंसी ने क्रूज पर छापा मारा था उस वक्त उनके मुवक्किल क्रूज पर मौजूद नहीं थे. आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को पार्टी में जाते हुए गेट पर पकड़ा गया था. आर्यन के पास से एनसीबी को कोई ड्रग नहीं मिला था जबकि अरबाज के पास से एजेंसी को 6 ग्राम चरस बरामद हुआ.
आर्यन के वकील अमित देसाई ने यह भी कहा कि वो कोई ड्रग पेडलर, रैकेटियर या ट्रैफिकर नहीं हैं.
एनसीबी की ओर से ASG अनिल सिंह ने कहा कि बरामद ड्रग्स की मात्रा मायने नहीं रखती क्योंकि आर्यन खान सहित सभी आरोपी एक बड़ी सांठगांठ का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि आर्यन और अरबाज एक दूसरे को 8-10 साल से जानते हैं. उस दिन वे पहले मिले और साथ में पार्टी में गए. अरबाज मर्चेंट के पास से बरामद 6 ग्राम चरस उनके अपने प्रयोग के लिए था.
एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि आर्यन खान अरबाज और उसके डीलरों से ड्रग्स की खरीद करता था. अनिल कुमार सिंह ने जज को आर्यन खान और एक विदेशी पेडलर के बीच का व्हाट्सएप चैट भी दिखाया. उन्होंने कोर्ट में कहा कि "' मात्रा कमर्शियल है. उसके पास हार्ड और थोक ड्रग्स हैं. यह व्यक्तिगत उपभोग के लिए नहीं हो सकता."
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