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Lakhimpur kheri: आशीष मिश्र ने सरेंडर किया, CJM कोर्ट के पिछले गेट से अंदर गया

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्र की जमानत खारिज कर दी थी.

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<div class="paragraphs"><p>लखीमपुर खीरी हिंसा का मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्र</p></div>
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लखीमपुर खीरी हिंसा का मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्र

(फोटो: Altered by Quint)

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लखीमपुर तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी और केंद्रीय राज्यमंत्री के बेटे आशीष मिश्र(Ashish Mishra) उर्फ सोनू ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्र की जमानत खारिज कर दी थी. SC ने उसे एक हफ्ते के के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा था.

बता दें, सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका रद्द होने के बाद मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को 1 हफ्ते का समय दिया गया था जो 25 अप्रैल को समाप्त हो रहा था. लेकिन इससे पहले ही रविवार को आशीष मिश्र ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया. जिसके बाद आरोपी को एक बार फिर जेल भेज दिया गया. लखीमपुर खीरी के आरोपी के सरेंडर के बाद इलाके में भारी पुलिसबल तैनात कर दिया गया है

आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को जमानत दी थी. इसके बाद आशीष मिश्र 15 फरवरी को 129 दिनों बाद जेल से रिहा हुआ था. जमानत मिलने के बाद 69 दिन जेल से बाहर रहा. 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी थी. आशीष को 26 अप्रैल से पहले सरेंडर करना था

हाईकोर्ट ने दी थी जमानत लेकिन SC ने की खारिज

बता दें, लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद एसआईटी ने आशीश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी.साथ ही जमानत का विरोध भी किया था. लेकिन चार महीने जेल में रहने के बाद आरोपी आशीष मिश्र को हाईकोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई.

आशीष की जमानत का हुआ था विरोध

लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी जमानत का चारों तरफ विरोध हुआ था. किसान संगठनों ने भारी नाराजगी व्यक्त की थी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती भी दी गई. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए कहा कि, हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हाईकोर्ट ने घायलों के पक्ष को किस तरह देखा. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 18 अप्रैल को अपना फैसला सुनाते हुए आशीष की जमानत याचिका कर दी.

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