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फिल्म निर्माता अविनाश दास (Avinash Das) को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मंगलवार, 24 मई को अविनाश दास की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. दास के खिलाफ गुजरात पुलिस ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) के साथ भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार IAS अधिकारी पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में मामला दर्ज किया है.
PTI के मुताबिक, जस्टिस भारती डांगरे की पीठ ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है और दास से राहत के लिए उपयुक्त फोरम से संपर्क करने को कहा है.
फिल्ममेकर अविनाश दास ने 8 मई को अपने ट्विटर हैंडल से गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) और IAS अधिकारी पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) की तस्वीर शेयर की थी. दरअसल, पूजा सिंगल को हाल ही में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था.
पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लांड्रिंग के आरोप में सिंघल को गिरफ्तार किया था. मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए फिल्म निर्माता अविनाश दास ने कोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.
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